देवस्थानम बोर्ड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी, नैनीताल HC ने फैसला रखा सुरक्षित
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand707049

देवस्थानम बोर्ड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी, नैनीताल HC ने फैसला रखा सुरक्षित

सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट में सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अपनी दलीलों को मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के सामने रखा.

फाइल फोटो.

नैनीताल: चारधाम देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ दायर की गई याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की देवस्थानम एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया.

सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट में सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अपनी दलीलों को मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के सामने रखा. इससे पहले देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में खड़ी रुलक संस्था और राज्य सरकार की तरफ से एक्ट के समर्थन में दलीलें रखी गईं.

बता दें कि सुब्रह्मण्यम स्वामी ने त्रिवेंद्र सरकार के देवस्थानम बोर्ड को असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है. स्वामी की ओर से कहा गया है कि बोर्ड के जरिए सरकार द्वारा चारधाम समेत 51 मंदिरों का प्रबंधन लेना संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है.

Trending news