उत्तराखंड: अब नहीं बिकेंगी बिना ब्रांड वाली कोल्ड ड्रिंक्स, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
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उत्तराखंड: अब नहीं बिकेंगी बिना ब्रांड वाली कोल्ड ड्रिंक्स, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड में अब लोकल बेवरेज नहीं बिकेगा.

CMO को बैन लागू करने को कहा गया. (फाइल फोटो)

नैनीताल: एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने बिना ब्रांड वाले कोल्ड ड्रिंक, लेमन सोडा और बेवरेज पर बैन लगा दिया है. हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि वह जिले के CMO (चीफ मेडिकल ऑफिसर) को ऐसे उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अधिकृत करे. बिना ब्रांड वाले बेवरेज पर बैन लगाने का काम जिले के CMO करें. हर हफ्ते वे अभियान चलाकर इसके खिलाफ कार्रवाई करें. किसी भी कीमत पर सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

ऋषिकेश के सुनील शर्मा ने दाखिल की थी याचिका
दरअसल, ऋषिकेश निवासी सुनील दत्त शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि प्रदेश में बिना ब्रांड वाले बेवरेज खुलेआम बिक रहे हैं. ऐसे बेवरेज पर नातो ब्रांड नेम होता है, न एक्सपायरी डेट होती और न ही मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है. ऐसे पेय पदार्थ उचित मानकों को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाते हैं, जिसका स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है. इसलिए, ऐसे पेय पदार्थों पर रोक लगाई जाए.

CMO को दिया गया अधिकार
उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि CMO को सरकारी निर्देश जारी हो कि वो हर हफ्ते बाजारों में दौरा करेंगे और अगर ऐसे उत्पाद बाजार में मिले तो बेचने वाले और बनाने वाले दोनों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें. गौरतलब है कि गर्मियों का सीजन शुरू होते ही बाजारों में शीतल पेय पदार्थों की बाढ सी आ जाती है. इनमें से कई ऐसे पेय पदार्थ होते हैं जिस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है. ऐसी छोटी मोटी कंपनियां खुलेआम लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं.

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