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मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद अयूब ने 2017 में आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी होने के बाद यहां एक अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश गौतम ने 20,000 रुपये के दो मुचलके जमा होने के बाद मंगलवार को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान अयूब के खिलाफ कथित तौर पर बिना अनुमति के आपत्तिजनक विज्ञापन प्रकाशित करने का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने उनके खिलाफ आरोप-पत्र भी दायर किया है.