जयाप्रदा पर टिप्पणी मामले में आजम-अब्दुल्ला की बढ़ेंगी मुश्किलें, डिस्चार्ज याचिका खारिज, तय होंगे आरोप
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जयाप्रदा पर टिप्पणी मामले में आजम-अब्दुल्ला की बढ़ेंगी मुश्किलें, डिस्चार्ज याचिका खारिज, तय होंगे आरोप

रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ गई हैं. जयाप्रदा पर अश्लील टिप्पणी केस में विशेष अदालत ने दोनों की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है.

जया प्रदा, आजम खां (M), अब्दुल्ला आजम (R).

रामपुर: रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ गई हैं. जयाप्रदा पर अश्लील टिप्पणी केस में विशेष अदालत ने दोनों की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है. अब अगली तारीख पर पिता-पुत्र के खिलाफ आरोप तय होंगे. शुक्रवार को मुरादाबाद की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के जज पुनीत गुप्ता ने बहस के बाद अजाम-अब्दुल्ला की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया.

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भाजपा नेत्री व रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा पर एक सार्वजनिक समारोह में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी. रामपुर सीट से आजम खां की जीत की खुशी में जून, 2019 में मुरादाबाद मुस्लिम इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह आयोजित किया गया था. इसमें मुरादाबाद के सांसद डा. एसटी हसन, रामपुर सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने जयाप्रदा को लेकर अभद्र टिप्पणियां की थीं. 

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इसका ऑडियो वायरल हुआ तो थाना कटघर में रामपुर व मुरादाबाद सांसद समेत सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है. प्रकरण में क्राइम ब्रांच एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. आजम-अब्दुल्ला के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को लेकर बचाव पक्ष ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल की थी.

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीश भटनागर और विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई के अनुसार कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई. लंबी बहस हुई. अभियोजन और बचाव पक्ष ने अदालत के सामने अपने-अपने तर्क दिए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने  सपा सांसद और उनके बेटे के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया. अब अगली तारीख पर सपा नेताओं पर चार्ज फ्रेम होंगे.

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