रोडवेज के कई संगठनों ने यूपी सरकार से लेकर एमडी तक सभी को पत्र लिखकर ये मांग की थी कि कोरोना से संक्रमित कर्मियों की मृत्यु पर उनके घरवालों की मदद के लिए उन्हें धनराशि देनी चाहिए. इसपर सरकार ने संज्ञान लिया...
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लखनऊ: कोरोना महामारी की दूसरी लहर काफी जानलेवा साबित हुई है. इस बीच भी कई लोग जनता की सहूलियत के लिए ड्यूटी कर रहे हैं. इनमें से रोडवेज बस चलाने वाले ड्राइवर और कंडक्टर भी हैं, जो लोगों को उनके घर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं. उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं को देखते हुए परिवहन निगम ने फैसला किया है कि कोविड-19 के दौरान ड्यूटी में जान गंवाने वाले ड्राइवर्स और कंटक्टर्स समेत बाकी कर्मचारियों के आश्रितों को सहायता राशि दी जाएगी.
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आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख रुपये
बता दें, रोडवेज में रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कार्यरत या आउटसोर्स कर्मियों का अगर कोरोना की चपेट में आने से निधन होता है, तो उनके आश्रितों को 50-50 लाख रुपये की सहायता दिए जाने की बात कही जा रही है. इस मामले में परिवहन निगम की एडिशनल डिप्टी कमीशनर अन्नपूर्णा गर्ग ने आदेश दिए हैं.
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50 से ज्यादा कर्मियों की हुई मौत
परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (UP Roadways Head Manager) डीबी सिंह ने मीडिया को जानकारी दी है कि अभी तक प्रदेश में 50 से ज्यादा कर्मियों की मौत की सूचना मिली है. इस मामले में 25 मई तक पूरे राज्य से फाइनल सूचना मांगी गई है, जल्द ही सभी कर्मियों के नाम परिवहन निगम के पास आ जाएंगे.
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बताया जा रहा है कि रोडवेज के कई संगठनों ने यूपी सरकार से लेकर एमडी तक सभी को पत्र लिखकर ये मांग की थी कि कोरोना से संक्रमित कर्मियों की मृत्यु पर उनके घरवालों की मदद के लिए धनराशि देनी चाहिए. इसपर सरकार ने संज्ञान लिया और निगमों में तैनात नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मियों के परिवार वालों को सहायता राशि देने का आदेश दिया.
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