प्रदेश सरकार के इस निर्णय को लेकर एक वकील ने हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाई है. वकील राकेश गुप्ता योगी सरकार के इस फैसले को गलत और असंवैधानिक बताया है.
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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में ओबीसी की 17 जातियों को अनुसूचित जाति (एससी) में शामिल करने का मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट यूपी सरकार के इस निर्णय पर आज (05 जुलाई) को सुनवाई करेगा. प्रदेश सरकार के इस निर्णय को लेकर एक वकील ने हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाई है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पंकज भाटिया की खंडपीठ आज इस मामले पर सुनवाई करेगी.
सरकार के निर्णय पर सुनवाई करने के लिए वकील ने चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष उपस्थित होकर सुनवाई की मांग की है. वकील राकेश गुप्ता योगी सरकार के इस फैसले को गलत और असंवैधानिक बताया है. वकील ने कोर्ट को बताया है कि इस सम्बंध में याचिका लम्बित है. इसलिए इस याचिका पर सुनवाई होना जरूरी है.
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों (ओबीसी) को अनुसूचित जाति (एससी) में शामिल करने का आदेश जारी किया है. अधिकारियों को इन 17 जातियों के परिवारों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्देशित किया गया. इस सूची में जिन जातियों को शामिल किया गया है वे हैं- निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआ, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, मांझी, तुहा और गौड़, जो पहले अन्य पिछड़ी जातियां (ओबीसी) वर्ग का हिस्सा थे.