UP में गाड़ी चलाते वक्त कायदे से रहने में ही है फायदा, वरना होगा बड़ा नुकसान
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UP में गाड़ी चलाते वक्त कायदे से रहने में ही है फायदा, वरना होगा बड़ा नुकसान

उत्तर प्रदेश में अगर सड़कों पर गाड़ी चलाते वक्त कोई भी नियम कानून के मुताबिक कायदे से नहीं दिखा तो ट्रैफिक पुलिस उसकी जेब ढीली करने के लिए तैयार है.

सांकेतिक तस्वीर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अगर सड़कों पर गाड़ी चलाते वक्त कोई भी नियम कानून के मुताबिक कायदे से नहीं दिखा तो ट्रैफिक पुलिस उसकी जेब ढीली करने के लिए तैयार है. प्रदेश में ट्रैफिक के नियम कड़े किए गए हैं और इनका पालन नहीं करने की स्थिति में आपको भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ेगा. 

गाड़ी चलाते वक्त बात करने पर 10 हजार तक जुर्माना
यूपी में अब दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर पहली बार में तो एक हजार का चालान कटेगा लेकिन अगर दूसरी बार ऐसा हुआ तो सीधे 10 हजार रुपए का चालान काटा जाएगा. उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने 16 जून को मंजूरी दी थी. अब इसका शासनादेश जारी किया गया है. 

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ट्रैफिक के ये नियम तोड़े तो भी होगी मुश्किल
सड़क पर बाइक चलाते हुए बिना हेलमेट के दिखाई देने पर अब 1 हजार रुपए जुर्माना भरना होता है. इसी तरह पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार में 500 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपये जुर्माने के तौर पर देने होंगे. 

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