Shrikant Tyagi: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में श्रीकांत त्यागी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है.
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प्रयागराज: नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad HC) से बड़ी राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) मामले में श्रीकांत त्यागी की जमानत मंजूर कर दी है. सोमवार को दिन में बहस होने के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा था. श्रीकांत त्यागी ने खुद को निर्दोष बताते हुए हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब श्रीकांत त्यागी जल्द ही जेल से बाहर सकेगा. उसे 3 मुकदमों में सेशन कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है.
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि नोएडा के ग्रैंड ओमैक्स सोसायटी में श्रीकांत त्यागी पर एक महिला के साथ अभद्रता और गाली-गलौज का आरोप लगा था. इस घटना का एक वीडियो भी 5 अगस्त को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया. जिसके बाद पुलिस ने श्रीकांत त्यागी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया. इसके बाद मामला उस वक्त तेजी सुर्खियों में आया, जब गौतमबुद्ध नगर से सांसद डॉ. महेश शर्मा ने लखनऊ फोन कर के पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत कर दी. पुलिस की दबिश बढ़ने के बाद श्रीकांत त्यागी फरार हो गया. पुलिस ने उसके ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.
नौ अगस्त से जेल में बंद है त्यागी
इतना ही नहीं, त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई. वहीं, पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 12 टीमें गठित कर तलाश शुरू कर दी थी. जिसके बाद नौ अगस्त को पुलिस ने त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया था. तब से वह जेल में बंद है.
पत्नी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
दो महीने बाद इलाहाबाद कोर्ट से जमानत मिलने पर परिवार एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मना रहा है. आरोपी नेता की पत्नी अन्नू त्यागी ने ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिसमें उन्होंने सभी सोसायटीवासियों को हैप्पी दिवाली कहा. इस दौरान उन्होंने बातो ही बातो में सांसद महेश शर्मा पर निशाना साधा. इसके साथ ही त्यागी समाज को शुक्रिया कहा.
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