बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में 18 जुलाई 2021 को एक पड़ोसी राजा ने 9 माह की मासूम से दरिंदगी की थी. एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि अब पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण महज 4 महीने 24 दिन के भीतर मासूम को इंसाफ मिल गया है...
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मोहित गोमत/बुलंदशहर: POCSO Court की तरफ से आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया. जुलाई में 9 माह की मासूम से दरिंदगी करने वाले आरोपी पड़ोसी को आज कोर्ट ने दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास और साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. इसी के साथ केवल 4 महिने में देश के कानून ने मासूम को इंसाफ दिला दिया. बता दें, अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. पल्लवी अग्रवाल की स्पेशल पोक्सो कोर्ट की ओर से यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है.
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4 महीने 24 दिन में मिला इंसाफ
याद हो, बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में 18 जुलाई 2021 को एक पड़ोसी राजा ने 9 माह की मासूम से दरिंदगी की थी. एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि अब पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण महज 4 महीने 24 दिन के भीतर मासूम को इंसाफ मिल गया है.
बच्ची को घर से उठाकर ले गया था आरोपी
पूरा मामला खुर्जा देहात थाना इलाके के एक गांव का है. गांव के ही रहने वाले युवक राजा पुत्र वकील ने अपने ही पड़ोस की नौ महीने की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया. बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद वह फरार हो गया. मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने दरिंदे की तलाश शुरू कर दी और बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था. कुछ ही समय में पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को धर दबोचा था और तबसे ही वह पुलिस गिरफ्त में था. अब कोर्ट ने उसके गुनाह की सजा उसे दे दी है.
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