गोवध के आरोपी को एक महीने गायों की सेवा और गोशाला में एक लाख रुपये देने की शर्त पर मिली जमानत
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गोवध के आरोपी को एक महीने गायों की सेवा और गोशाला में एक लाख रुपये देने की शर्त पर मिली जमानत

याची का कहना था कि वह निर्दोष है, पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है. उसके पास से कोई बरामदगी नहीं की गई है. जो बरामदगी दिखाई गई है, उसके स्वतंत्र गवाह नहीं है. वह 3 अगस्त 2021 से जेल में बंद है. केस का ट्रायल शीघ्र पूरा होने की संभावना नहीं है. वह हर तरह का सहयोग करेगा. 

गोवध के आरोपी को एक महीने गायों की सेवा और गोशाला में एक लाख रुपये देने की शर्त पर मिली जमानत

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोवध कानून के तहत गिरफ्तार बरेली भोजीपुरा थाना क्षेत्र के सलीम उर्फ कालिया की सशर्त जमानत मंजूर कर लिया है. कोर्ट ने याची के वायदे के मुताबिक उसे रिहा होने के एक माह के भीतर बरेली की पंजीकृत गोशाला में एक लाख रुपए जमा करने के साथ ही एक महीने तक गोशाला में गाय की सेवा करने का निर्देश दिया है.

शर्तों का नहीं किया गया पालन तो निरस्त होगी जमानत
कोर्ट ने कहा है कि यदि शर्तों का पालन नहीं किया गया तो जमानत निरस्त करने का आधार होगा. इसके अलावा कोर्ट ने कई अन्य शर्तें भी लगाई है. जस्टिस शेखर कुमार यादव की एकलपीठ ने आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. 

याची ने खुद को बताया निर्दोष, जमानत की स्वतंत्रतता का नहीं करेगा दुरुपयोग
याची का कहना था कि वह निर्दोष है, पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है. उसके पास से कोई बरामदगी नहीं की गई है. जो बरामदगी दिखाई गई है, उसके स्वतंत्र गवाह नहीं है. वह 3 अगस्त 2021 से जेल में बंद है. केस का ट्रायल शीघ्र पूरा होने की संभावना नहीं है. वह हर तरह का सहयोग करेगा. जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा. इससे पहले कोर्ट पहली जमानत अर्जी खारिज कर चुका है.

याची की तरफ से यह दूसरी जमानत अर्जी दी गई थी. जिसे कोर्ट ने आरोपी द्वारा एक लाख रुपये गोशाला में जमा करने व गोशाला में गायों की एक माह सेवा करने का आश्वासन देने पर मंजूर कर लिया है. 

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