दरअसल, गुरुवार को जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में कहा कि उनके साथी सीनियर अधिवक्ता हरिशंकर जैन की तबीयत ठीक नहीं है. इसलिए अदालत कल इस मामले की सुनवाई करे. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी.
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Varanasi Gyanvapi Mosque Case: आज देश की सबसे बड़ी अदालत में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत में हिंदू पक्ष ने वक्त मांगा, जिस पर कोर्ट ने कल दोपहर 3 बजे सुनवाई का वक्त तय किया है. यानी की 20 मई को इस पर सुनवाई होगी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को अपनी रिपोर्ट देने को कहा है.
20 मई को होगी सुनवाई
दरअसल, गुरुवार को जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में कहा कि उनके साथी सीनियर अधिवक्ता हरिशंकर जैन की तबीयत ठीक नहीं है. इसलिए अदालत कल इस मामले की सुनवाई करे. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी. जस्टिस चंद्रचूड़- हम कल सुन सकते हैं, लेकिन कल पहले ही 50 मामले लगे हैं. मुझे अपने साथी जजों से बात करने दीजिए. इसके बाद कोर्ट ने कल मामले पर सुनवाई का फैसला लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को फैसला सुनाने पर लगाई रोक
ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को किसी तरह का आदेश न सुनाने के निर्देश दिए हैं.इससे पहले वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई है. इस रिपोर्ट में मिले साक्ष्यों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट कमिश्नर ने इस पर कोई भी खुलासा करने से इनकार कर दिया है.
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है. ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने अदालत को सौंप दी है. बताया जा है कि 14 से 16 मई तक की यह रिपोर्ट 12 पन्नों में है. विशाल सिंह वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में यह रिपोर्ट पेश की. इससे पहले कल सर्वे के लिए पूर्व में नियुक्त कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने छह और सात मई को हुई कार्यवाही का ब्योरा बुधवार को सिविल कोर्ट में सौंप दिया था. कोर्ट ने उस रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड में ले लिया है.
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