Mukhtar Ansari : मुख्तार अंसारी बरी, गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में किया दोषमुक्त
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Mukhtar Ansari : मुख्तार अंसारी बरी, गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में किया दोषमुक्त

Mukhtar Ansari : माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 307 के एक मामले में  बरी कर दिया गया है. गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में किया दोषमुक्त

Mukhtar Ansari

Mukhtar Ansari : उत्तर प्रदेश में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 307 के एक मामले में  बरी कर दिया गया है. गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषमुक्त किया गया है. हालांकि कृष्णानंद राय हत्याकांड समेत कई मामलों में उसे पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है. बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के खिलाफ 50 से अधिक मामले चल रहे थे, जिनमें से कई मुकदमों में हाल ही में उसे सजा सुनाई गई है. पूर्वांचल के चर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी उसे सजा सुनाई गई है और उसे उम्रकैद हुई है.उनके भाई और गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को भी इस केस में चार साल की सजा हुई थी. अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता भी जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत छीन ली गई है. 

वकील का कहना है कि यह मामला 2009 का मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें आज उसे सजा सुनाई गई है. मुख्तार अंसारी पर मोहम्मदाबाद में दर्ज 307 के मामले में फैसले का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. 2009 में मीर हसन नाम के शख्स ने हत्या का प्रयास करने का केस दर्ज कराया था.मुख्तार अंसारी को इसमें हत्या के प्रयास में मुख्तार अंसारी 120 बी के तहत आरोपी बनाया गया था.

बहरहाल मुख्तार अंसारी को अपनी हत्या का भी डर सता रहा है. अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड के बाद उसने न्यायालय से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है. मुकदमों में पेशी के दौरान उसे कहीं भी रास्ते में न रोके जाने समेत तमाम निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए हैं. यूपी पुलिस को ऐसे मामलों में पेशी के दौरान विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है औऱ जरूरी मामलों में ही अदालत में लाने का निर्देश है. 

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