Nainital: नैनीताल हाइकोर्ट (Nainital Highcourt) ने अवैध अतिक्रमण (Encroachment) के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सरकारी जमीनों को खाली कराने के आदेश दिए हैं. यह आदेश आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है. प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है.
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विनोद कंडपाल/नैनीताल: उत्तर प्रदेश के शहरों में बाबा का बुलडोजर गरजते आपने खूब देखा होगा, अब यही नजारा पहाड़ों पर देखने को मिलेगा. उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार भी जल्द ही हाईवे, रेलवे और अन्य जगहों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ेगी. नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध कब्जेदारों के खिलाफ ध्वस्तीकरण का अभियान शुरू होने जा रहा है. इससे पहले अवैध मजारों के खिलाफ धामी सरकार ने सख्त रुख दिखाया है
नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया आदेश
जानकारी के मुताबिक नैनीताल हाई कोर्ट ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्गों के किनारे से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है. यह आदेश आने के बाद प्रशासन अधिकारी हरकत में आ गए हैं. प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस मामले में नैनीताल की डीएम वंदना ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सभी नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे का सर्वे वन विभाग, राजस्व विभाग और रोड एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है. इसमें जो भी स्थाई या अस्थाई अतिक्रमण चिन्हित किए जाएंगे उनको हटाने का काम शुरू किया जाएगा.
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अतिक्रमण से सरकारी संपत्ति कराई जाएगी खाली
इसके अलावा सरकारी विभागों की संपत्ति से भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है. जैसे-जैसे अतिक्रमण को चिन्हित करने का काम पूरा होता चला जाएगा वैसे-वैसे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई चलती रहेगी. कई बार यह देखा गया है कि प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के बावजूद लोगों ने दोबारा सरकारी जमीनों पर घरों का निर्माण कर लिया. ऐसे अवैध कब्जों को फिर से खाली कराया जाएगा. साध ही ऐसे दुकानदारों और मकान मालिकों की संलिप्तता की जांच भी कराई जाएगी.
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