फतेहपुर की गायब लड़की का पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि कई बार पुलिस में शिकायत करने के बाद भी केस दर्ज नहीं किया गया. इसपर कोर्ट ने पुलिस पर नाराजगी जताते हुए आखिरी मौका दिया है. पढ़ें खबर-
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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फतेहपुर के थाना कल्याणपुर क्षेत्र की गायब युवती का पता लगाने का पुलिस को एक और मौकै दिया है. कोर्ट ने कहा है कि गायब युवती की तलाश कर उसे कोर्ट में पेश किया जाए. मामले की सुनवाई के दौरान प्रयागराज के आईजी, सीओ जफरगंज सहित कई अन्य पुलिस अफसर कोर्ट में हाजिर थे. कोर्ट ने पुलिस अफसरों पर नाराजगी जताई और कहा कि क्यों न मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया जाए?
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सरकारी एडवोकेट ने मांगा एक और मौका
इस पर सरकारी अधिवक्ता ने एक और मौका देने की मांग की. याचिका की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी. कोर्ट ने सुनवाई के समय आईजी प्रयागराज और फतेहपुर के पुलिस अधिकारियों को अगली सुनवाई पर हाजिर होने का निर्देश दिया है. जस्टिस गौतम चौधरी की एकलपीठ ने कलावती और अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.
गुजरात तक हो चुकी है युवती की तलाश
कोर्ट ने एसपी फतेहपुर के हलफनामे पर आपत्ति जताई. कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस अधिकारी मामले को सात लाख रुपये में समझौता कराकर रफा-दफा करना चाहते हैं. साथ ही पुलिस का यह भी मानना है कि युवती प्रतिवादी के साथ है. इसके बावजूद, पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही है. युवती का पता लगाने के लिए पुलिस गुजरात तक जा चुकी है. पुलिस और आयोग पर केस न दर्ज करने का आरोप कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस अफसरों की अलग-अलग कहानियों पर भी नाराजगी जताई. मामले में याची की ओर से अपनी बेटी के गायब होने का आरोप प्रतिवादियों पर लगाया गया है. उसने कहा है कि पुलिस अधिकारी और एसटीएससी आयोग तक शिकायत करने के बावजूद उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई. इसलिए उसने मजबूर होकर यह याचिका दाखिल की है.
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