Varanasi Serial Blasts: वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, 18 लोगों की हुई थी मौत
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Varanasi Serial Blasts: वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, 18 लोगों की हुई थी मौत

Varanasi Serial Blasts: 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर हुए सीरियल ब्लास्ट में 18 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. 

Varanasi Serial Blasts: वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, 18 लोगों की हुई थी मौत

Varanasi Serial Blasts Verdict: वाराणसी में साल 2006 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में गाजियाबाद जिला एवं सत्र अदालत आज सजा का ऐलान करेगी. इससे पहले कोर्ट ने शनिवार को आरोपी आतंकी वलीउल्लाह उर्फ टुंडा को दोषी करार दिया था, जो इस समय डासना जेल में बंद है.

वलीउल्लाह 4 मुकदमें दोषी करार

वाराणसी सीरियल ब्लास्ट (Varanasi Serial Blasts) का आरोपी वालीउलाह को शनिवार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302, 307, 324, 326, 345, और 3, 4, 5 विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था. वलीउल्लाह के खिलाफ 6 मामले चल रहे थे, जिसमें चार मामले में उसे दोषी करार दिया गया है.

धमाके में 18 लोगों की हुई थी मौत

7 मार्च 2006 को वाराणसी में कई जगह हुए सिलसिलेवार धमाके में 18 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. बता दें पहले वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे. उसी दिन शाम को दशाश्वमेध घाट पर प्रेशर कुकर में विस्फोटक बरामद हुए और दशाश्वमेध घाट पर ही विस्फोटक मिले थे.

धमाके के आरोपी

पुलिस ने इस मामले में अप्रैल 2006 में इलाहाबाद के फूलपुर के रहने वाले वलीउल्लाह को लखनऊ से गिरफ्तार किया था. इस मामले में कुछ संदिग्ध जकारिया, मुसिफिज और वजीर आज तक ट्रेस नहीं हो पाए, जबकि एक आरोपी जुबेर कश्मीर में एनकाउंटर में मारा गया था. संकटमोचन मंदिर के ब्लास्ट मामले में 47 गवाहों ने गवाही दी थी, जबकि दशाश्वमेध घाट मामले में 30 गवाहों ने गवाही दी थी.

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