विवेक डोभाल मानहानि मामलाः कोर्ट ने आरोपियों को समन किए जाने पर फैसला सुरक्षित रखा
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विवेक डोभाल मानहानि मामलाः कोर्ट ने आरोपियों को समन किए जाने पर फैसला सुरक्षित रखा

अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल ने अपने खिलाफ खबर छापने वाली अंग्रेजी मैगजीन के संपादक के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था.

विवेक डोभाल का फाइल फोटो...

नई दिल्ली : राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल द्वारा कारवां मैगजीन और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने पत्रिका के संपादक, आर्टिकल लेखक और जयराम रमेश को समन करने को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट अब इस मामले में 2 मार्च को फैसला सुनाएगा.

क्या है पूरा मामला
उल्लेखनीय है कि अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल ने अपने खिलाफ खबर छापने वाली अंग्रेजी मैगजीन द कारवां के संपादक, रिपोर्टर और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था. दरअसल अंग्रेजी मैगजीन कारवां ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया था कि नोटबंदी के ठीक बाद विवेक डोभाल ने टैक्स हैवन- केमैन आईलैंड में हेज फंड कंपनी का पंजीकरण कराया. 

इसके बाद केमैन आईलैंड के भारत आने वाले निवेश में जबरदस्त उछाल देखा गया. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए विवेक डोभाल के व्यवसाय को डी-कंपनी की संज्ञा दे दी थी.  

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