Divorce Case: गुजारा भत्ता से बचने के लिए पति ने उठाए चरित्र पर सवाल, 'अग्निपरीक्षा' को तैयार हुई महिला
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Divorce Case: गुजारा भत्ता से बचने के लिए पति ने उठाए चरित्र पर सवाल, 'अग्निपरीक्षा' को तैयार हुई महिला

Divorce Case: गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए पति ने पत्नी पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया, जिसके बाद महिला ने खुद को पवित्र बताते हुए कोर्ट में लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट कराने की अर्जी दी.

Divorce Case: गुजारा भत्ता से बचने के लिए पति ने उठाए चरित्र पर सवाल, 'अग्निपरीक्षा' को तैयार हुई महिला

Woman ready for Lie Detector Test: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जहां एक महिला पर उसके पति ने चरित्रहीन होने का आरोप लगाया तो महिला लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने को तैयार हो गई. महिला ने इसके लिए बकायदा कोर्ट से इजाजत मांगी है, जिससे उसकी पवित्रता साबित हो सके.

फैमिली कोर्ट में चल रहा है तलाक का केस

दरअसल, प्रताड़ना का विरोध करने पर महिला के पति ने छह साल पहले ही उसे घर से निकाल दिया था. तलाक, दहेज और उत्पीड़न का मामला कोर्ट में चल रहा है और इसी बीच मेंटेनेंस देने से बचने के लिए पति ने कोर्ट में महिला के चरित्र पर सवाल उठा दिया. इसके बाद पत्नी ने खुद को पवित्र बताते हुए कोर्ट में लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट कराने की अर्जी दी.

2015 में हुई थी महिला की शादी

बता दें कि कानपुर के बर्रा की रहने वाली महिला की शादी 10 फरवरी 2015 को हुई थी. शादी के बाद उन्हें एक बेटा भी हुआ, लेकिन कुछ समय बाद पति ने तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दिया. इस पर महिला ने गुजारा भत्ता के लिए अलग से मुकदमा दाखिल कर दिया.

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गुजारा भत्ता देने के बचने के लिए पति ने लगाए आरोप

पति की ओर से गुजारा भत्ता की अर्जी खारिज करने के लिए जो जवाब दिया गया, उसमें पत्नी पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया गया. इसी मामले में अपर पारिवारिक न्यायालय (Additional Family Court) में पत्नी की ओर से प्रार्थना पत्र देते हुए अग्निपरीक्षा देने की बात कही गई.

4 जून को होगी मामले पर सुनवाई

महिला ने खुद पर लगाए गए चरित्रहीनता के आरोप के खिलाफ लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की अर्जी दी है. कोर्ट को दी गई अर्जी में महिला ने कहा वह झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने कहेगी कि उसने पति के अतिरिक्त किसी से संबंध नहीं बनाए हैं. महिला के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कौशल किशोर शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने महिला की अर्जी पर सुनवाई के लिए चार जून की तारीख तय की है.

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