Rules for Keeping Knives: क्या आपको पता है कि आप अपनी रसोई में एक खास लंबाई से ज्यादा वाला चाकू नहीं रख सकते. वह लिमिट आखिर कितनी है, जिसे क्रॉस करने पर पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है.
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Chaku Rakhne se Juda Niyam Kya Hai: घरों में सब्जी- भाजी काटने के लिए चाकू रखना सामान्य सी बात है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखा यही चाकू आपको किसी दिन जेल पहुंचा सकता है और पुलिस जब चाहे आपको अरेस्ट करके आपकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला सकती है. इसके लिए बाकायदा कानून बना हुआ है, लिहाजा आप पुलिस की कार्रवाई का विरोध भी नहीं कर पाएंगे. आपके साथ ऐसी घटना न घटे, इसलिए आज हम आपको चाकू से नियमों को बारीकी से समझाने जा रहे हैं. यह लेख न केवल आपको आने वाली किसी भी मुसीबत से बचाएगा बल्कि आपके कानूनी ज्ञान को भी बढ़ा देगा. अगर आपको यह लेख अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं.
चाकू की श्रेणी में कौन आते हैं?
सबसे पहले जान लेते हैं कि चाकू की श्रेणी में कौन- कौन आते हैं. तो इस श्रेणी मे रसोई में इस्तेमाल होने वाले चाकू, खुखरी, कृपाण, कटार और तलवार शामिल हैं. चाकू और दूसरे हथियारों के नियमन से जुड़े आर्म्स एक्ट में इन सभी को चाकू कहकर संबोधित किया गया है.
किस तरह का चाकू रखना अवैध है?
आर्म्स एक्ट के तहत भारत में 6 इंच से लंबा चाकू रखना गैर- कानूनी है. रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले चाकू आम तौर पर इससे कम साइज वाले ही होते हैं, इसलिए वे इसके दायरे में नहीं आते. लेकिन अगर आप इससे बड़ा चाकू अपनी रसोई या घर में रखते हैं तो पुलिस जब चाहे आपको अरेस्ट कर सकती है. वहीं यूपी में चाकू की लिमिट केवल साढ़े चार इंच है. असल में यूपी सरकार ने आपराधिक घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए वर्ष 1990 में चाकू रखने की लंबाई घटाकर साढ़े चार इंच कर दी की. अगर आप इससे ज्यादा लंबाई वाला चाकू रखते हैं तो आपको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है.
अवैध चाकू पर कितनी सजा है?
चाकू समेत अवैध असलहों पर रोकथाम के लिए आर्म्स एक्ट 1959 बना हुआ है. इसकी धारा 4 में चाकू के साइज के बारे में बताया गया है. जबकि सजा धारा- 25 के सब- क्लॉज में सजा का प्रावधान है. इसके तहत तय लिमिट से बड़ा चाकू मिलने पर आरोपी को 6 महीने की सजा हो सकती है. हालांकि यह 2 वर्ष से कम अवधि की सजा वाले अपराध जमानती माने जाते हैं. लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो आमतौर पर ऐसे मामलों में आसानी से जमानत मिलती नहीं है.
क्या चाकू का भी बन सकता है लाइसेंस?
अब सवाल आता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने शौक या सुरक्षा को दुखते हुए अधिक लंबाई वाला चाकू या तलवार रखना चाहता है तो क्या वह ऐसा कर सकता है तो इसका जवाब है- हां. वह ऐसा कर सकता है. लेकिन इसके लिए उसे बंदूक की तरह आर्म्स लाइसेंस के लिए अपने जिले के डीएम ऑफिस में अप्लाई करना होगा. अगर आपके शहर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू है तो वहां पर अप्लाई करना होगा.
बटनदार चाकू रखने पर क्या है नियम?
अगर आवेदन मंजूर हो जाता है और सभी जगहों से सत्यापन रिपोर्ट फेवर में आती है तो व्यक्ति को फीस जमा होने के बाद लाइसेंस जारी कर दिया जाता है. यह लाइसेंस 5 साल के लिए होता है. इसके बाद उसे रिन्युअल करवाना होता है. इसके बाद आवेदक को उस चाकू, कृपाण, खुखरी या तलवार को रखे का अधिकार मिल जाता है. इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बटनदार चाकू, चाहे उसका साइज कितना ही छोटा या बड़ा क्यों न हो. उसे रखना गैर- कानूनी है और उसके साथ पकड़े जाने पर सजा से कोई नहीं बचा सकता.