ज़ी न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली: लश्कर आतंकी और मुंबई हमलों में दोषी अबु हमजा अभी दिल्लीं पुलिस की कस्टडी में ही रहेगा। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को अबु हमजा को मुंबई पुलिस की हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया।
तीस हजारी कोर्ट ने मुंबई पुलिस की याचिका ठुकराते हुए कहा कि इस आतंकी को सौंपने के बारे में कोई फैसला पांच जुलाई के बाद ही किया जाएगा। तब तक हमजा दिल्ली पुलिस की हिरासत में ही रहेगा। गौर हो कि मुंबई पुलिस ने मंगलवार को अबु हमजा को सौंपने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी और रिमांड मांगा था।
वहीं, मुंबई पुलिस ने हमजा की हिरासत के लिए तुरंत नया आवेदन दायर किया। जिस पर अदालत ने कहा कि पांच जुलाई को सुनवाई की जाएगी। आज की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने मुंबई हमलों को अंजाम देने वाले आतंकियों के कथित आका अबू हमजा की हिरासत मांगे जाने के मुम्बई अपराध शाखा के आग्रह का विरोध किया। हमजा साल 2005 में लश्कमर में शामिल हुआ था। उसे लश्कहर में शामिल कराने वाले की तलाश शुरू कर दी गई है।
हमजा जंदल से फिलहाल दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा पूछताछ कर रही है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विनोद यादव ने कहा कि दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा की जांच पूरी रफ्तार पर है, जिसकी हिरासत में आरोपी है। इसलिए हमजा की पुलिस हिरासत के बीच में ही उसे मुंबई पुलिस की हिरासत में देना उचित नहीं होगा। याचिका खारिज होने के तत्काल बाद मुंबई पुलिस ने अदालत में जंदल की हिरासत के लिए नये सिरे से आवेदन किया। मुंबई पुलिस की इस अर्जी पर पांच जुलाई विचार किया जाएगा।
दिल्ली पुलिस ने जंदल को मुंबई पुलिस की हिरासत में देने का विरोध किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जंदल पांच जुलाई तक उनकी हिरासत में है। इस मामले में जांच प्रगति पर है और इसलिए फिलहाल मुंबई पुलिस की हिरासत में उसे नहीं दिया जा सकता। मुंबई पुलिस ने हत्या, हत्या की कोशिश और भारतीय दंड संहिता तथा शस्त्र अधिनियम के तहत अनेक मामलों में अबू हमजा की हिरासत के लिए कल अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
मुंबई पुलिस ने अपने आवेदन के साथ मुंबई की एक अदालत द्वारा 30 साल के जंदल को उसके समक्ष पेश करने के बारे में अनुरोध पत्र भी संलग्न किया था। अबू जंदल उर्फ अबू हमजा उर्फ सैयद जबिउद्दीन को दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने यहां आईजीआई हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया था और उसे 21 जून को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। हमजा पर गैरकानूनी गतिविधि :रोकथाम: अधिनियम, विस्फोटक तत्व, पासपोर्ट अधिनियम के अनेक प्रावधानों तथा आईपीसी की अनेक धाराओं के तहत मामले दर्ज किये गये हैं।
उधर, एक विशेष मकोका अदालत ने वर्ष 2006 में औरंगाबाद में पकड़े गये हथियारों के मामले में लश्कर-ए-तोएबा के संदिग्ध आतंकी सैयद जबीउद्दीन उर्फ अबू जंदल के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया है। विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून अदालत ने महाराष्ट्र एटीएस की एक याचिका पर कल यह पेशी वारंट जारी किया। एटीएस हथियार बरामदी मामले में उसकी पेशी चाहती है। उन्होंने कहा कि यह वारंट लेकर एटीएस अब दिल्ली की एक अदालत जाएगी ताकि हमजा की हिरासत प्राप्त की जा सके।
हथियार पकड़े जाने के इस मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने आठ मई, 2006 को चंदवाड-मनमाड राजमार्ग पर एक टाटा सूमो और एक इंडिका कार का पीछा किया था। एटीएस ने तीन संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था और इन गाड़ियों से 30 किलोग्राम आरडीएक्स, 10 एके-47 राइफल और 3200 गोलियां बरामद हुई थी। एटीएस के मुताबिक इंडिका कार कथित रूप से जंदल चला रहा था और उसे पीछा करने के दौरान नहीं पकड़ा जा सका था।
उन्होंने कहा कि हमजा कथित रूप से कार लेकर मालेगांव गया और लापता होने से पहले उसने गाड़ी को अपने परिचित को सौंप दिया था। बाद में जांचकर्ताओं ने मालेगांव से 13 किलोग्राम आरडीएक्स और छह ए के-47 राइफल और नासिक जिले के अंकाई गांव 50 हथगोले बरामद किये थे। एक माह बाद पुलिस ने दावा किया कि हमजा बांग्लादेश फरार हो गया और बाद में वह पाकिस्तान चला गया। इस मामले में कुल 21 आतंकी संदिग्ध फिलहाल जेल में हैं।
गौर हो कि अबु हमजा को सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। दो ही दिन पहले मुंबई की एक अन्य अदालत ने मुंबई हमले के मामले में उसके खिलाफ पेशी वारंट जारी किया है।
आतंकी अबु हमजा
अभी दिल्ली पुलिस की कस्टडी में ही रहेगा अबु हमजा
लश्कर आतंकी और मुंबई हमलों में दोषी अबु हमजा अभी दिल्लीं पुलिस की कस्टडी में ही रहेगा। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को अबु हमजा को मुंबई पुलिस की हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया।
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