पांड्या केस: सीबीआई की अपील स्वीकार
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पांड्या केस: सीबीआई की अपील स्वीकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व गृह राज्यमंत्री हरेन पांड्या की सनसनीखेज हत्या के मामले में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा 12 दोषियों को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार और सीबीआई की याचिका को गुरुवार को स्वीकार कर लिया।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व गृह राज्यमंत्री हरेन पांड्या की सनसनीखेज हत्या के मामले में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा 12 दोषियों को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार और सीबीआई की याचिका को गुरुवार को स्वीकार कर लिया।

 

न्यायमूर्ति पी सतशिवम और न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर की खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए दोषियों को जवाब देने के लिये नोटिस जारी किया। अतिरिक्त महान्यायवादी हारीन रावल जहां सीबीआई की तरफ से न्यायालय में उपस्थित हुए वहीं वरिष्ठ वकील एल नागेश्वर राव और अधिवक्ता हेमांतिका वाही गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुए।

 

यह अपील जांच एजेंसी और राज्य पुलिस ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा 29 अगस्त 2010 को (आरोपियों को) बरी किए जाने पर सवाल उठाते हुए दायर की थी और इसे त्रुटिपूर्ण करार दिया था। उच्च न्यायालय ने हत्या के आरोप से 12 दोषियों को बरी करते हुए निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें इन पर आपराधिक षड्यंत्र रचने और हत्या के प्रयास और आतंकवाद निरोधक कानून के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराने की बात कही गई थी।

 

गुजरात में भाजपा सरकार के दौरान गृह राज्यमंत्री रहे और एक समय में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी नजदीक रह चुके पांड्या की अहमदाबाद में 26 मार्च 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

(एजेंसी)

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