प. बंगाल पंचायत चुनाव: केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि वे राज्य में पंचायत चुनाव कराने में सुरक्षा बलों की जरूरतों को किस तरह पूरा करेंगे।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि वे राज्य में पंचायत चुनाव कराने में सुरक्षा बलों की जरूरतों को किस तरह पूरा करेंगे।
न्यायमूर्ति ए के पटनायक और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने राज्य चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया। याचिका में दो जुलाई को निर्धारित पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल प्रदान करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।
प्रदेश चुनाव आयोग ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में हिंसा मुक्त चुनाव कराना संभव नहीं है क्योंकि पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल उपलब्ध नहीं हैं।
आयोग की ओर से उपस्थित होते हुए वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि वह कई चरणों में चुनाव कराने को तैयार है लेकिन सुरक्षा बल उपलब्ध कराये जाने चाहिए। आयोग ने यहां तक कहा कि कुछ समय तक चुनाव को टाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि आयोग को करीब 2,41,000 सुरक्षाकर्मियों की जरूरत है जिसमें से 1,40,000 सशस्त्र होने चाहिए, शेष बिना हथियार के हो सकते हैं।
राज्य सरकार ने कहा है कि वह किसी भी कीमत पर चुनाव कराना चाहती है और साथ ही यह भी जोडा है कि यह मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। (एजेंसी)

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