आधार कार्ड अनिवार्य बनाने संबंधी निर्देश वापस ले सरकार: SC
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आधार कार्ड अनिवार्य बनाने संबंधी निर्देश वापस ले सरकार: SC

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बनाने का निर्देश, यदि कोई हो, केन्द्र सरकार से वापस लेने को कहा।

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बनाने का निर्देश, यदि कोई हो, केन्द्र सरकार से वापस लेने को कहा।
न्यायमूर्ति बी एस चौहान और न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर की दो सदस्यीय पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुये कहा, ‘‘यदि आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने संबंधी कोई निर्देश है, तो उसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।’’ उच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले को सुलझाने के लिये नागरिकों को आधार कार्ड देते समय एकत्र किये गये आंकड़े सीबीआई से साझा करने का निर्देश दिया था।
न्यायालय ने कहा कि बायोमेट्रिक या किसी अन्य प्रकार के आंकड़े अभियुक्त की लिखित में सहमति के बगैर किसी भी दूसरे प्राधिकार के साथ साझा नहीं किये जाने चाहिए।
इस मामले में जांच एजेन्सी ने गोवा के लोगों के बायोमेट्रिक्स नमूनों सहित आंकड़ों का विवरण मांगा था ताकि वासको के स्कूल परिसर में एक नाबालिग से बलात्कार के मामले की जांच के सिलसिले में घटनास्थल से मिले आंकड़ों का मिलान किया जा सके।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल सितंबर में अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिये आधार कार्ड अनिर्वाय नहीं बनाया जा सकता और किसी भी व्यक्ति को यह कार्ड नहीं होने के कारण सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है।
न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण से कहा था कि वासको बलात्कार कांड की गुत्थी सुलझाने में मदद के लिये सीबीआई के साथ बायोमेक्ट्रिक आंकड़े साझा करने पर विचार किया जाये। (एजेंसी)

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