Reserve Bank of India: व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने कहा कि चलन से वापस लिया गया 2,000 रुपये का नोट जमा करने और बदलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सभी बैंकों के लिए समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तय करनी चाहिए.
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2000 Rupees Exchange Rules: आरबीआई (RBI) ने 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला लिया है. व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने कहा कि चलन से वापस लिया गया 2,000 रुपये का नोट जमा करने और बदलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सभी बैंकों के लिए समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तय करनी चाहिए.
2000 नोट से जुड़ी समस्या करें दूर
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा है कि इन दिनों 2,000 रुपये का नोट जमा करने या बदलने के लिए हर बैंक के अपने-अपने तरीके हैं. इससे खासकर गृहिणियों और व्यापारियों को ज्यादा तकलीफ हो रही है. उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक को सभी बैंकों के लिए समान एसओपी तय करके 2,000 रुपये के नोट से जुड़ी इस समस्या को दूर करना चाहिए.
पैन कार्ड की डिटेल्स मांगी
भरतिया ने कहा दो हजार रुपये का नोट जमा किए जाने या बदले जाने के वक्त बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं से स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार कार्ड का ब्योरा मांगा जा रहा है. पुराने अनुभवों को देखते हुए लोगों में भय है कि यह जानकारी दिए जाने पर बाद में कोई कार्रवाई हो सकती है. इस भय को भी दूर किया जाना चाहिए.
कैट अध्यक्ष ने दी जानकारी
कैट अध्यक्ष ने यह भी कहा कि किसी भी देश की मुद्रा उस देश की शान होती है. उन्होंने कहा है कि मुद्रा नोटों को कम समय अंतराल में बंद किए जाने या वापस लिए जाने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंधित मुद्रा की विश्वसनीयता कम होती है.
आरबीआई गवर्नर ने कही ये बात
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आप नोट बदलने को लेकर किसी भी तरह की चिंता नहीं करें. इसके लिए पूरे चार महीने यानी 30 सितंबर 2023 तक का समय दिया गया है. इसलिए बैंक आने की जल्दबाजी बिल्कुल न करें. कुछ लोगों के बीच यह बात चल रही है कि बैंकों में नोट खत्म हो जाएंगे, ऐसे में बता दें हमारे पास दूसरे नोट पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं. आपको बता दें आरबीआई के आदेश के अनुसार 2000 रुपये के नोटों को किसी भी बैंक की ब्रांच में सोमवार से बदला जा सकेगा.