Blasphemous: इस पाकिस्तानी शख्स को पेशावर की अदालत ने आर्थीक अपराध निवारण अधिनियम और आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत दोषी ठहराया. अदालत के आदेश में कहा गया कि सैयद मुहम्मद जीशान को ईशनिंदा के मामले में दोषी पाया गया है.
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Pakistani Court: दुनिया भर के कई देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अलग-अलग नियम हैं. कहीं पर आप कुछ भी लिख और कह सकते हैं लेकिन कहीं-कहीं ऐसा है कि कुछ चीजों पर आप कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं. पाकिस्तान में ईशनिंदा का कानून कुछ ऐसा ही है जहां ईशनिंदा के दोषियों को सीधे मौत की सजा दी जाती है. इसी कड़ी में एक और मामला हाल ही में सामने आया है जहां एक शख्स ने व्हाट्सएप पर कुछ ऐसा लिख दिया कि उसे मौत की सजा सुना दी गई है.
ईशनिंदा के आरोप साबित हुए
दरअसल, यह घटना पाकिस्तान के पेशावर की है. यहां की एक अदालत ने एक शख्स को हाल ही में मौत की सजा सुनाई है. उस पर ईशनिंदा के आरोप साबित हुए हैं और उसे दोषी पाया गया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर की एक अदालत ने आदेश में कहा कि हिरासत में सैयद जकाउल्लाह के बेटे सैयद मुहम्मद जीशान को दोषी ठहराया गया. जीशान मर्दन शहर के निवासी हैं.
दोषी साबित कर दिया
रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी शख्स पर जुर्माना भी लगाया गया है. सईद के वकील इबरार हुसैन ने न्यूज एजेंसी को बताया कि पंजाब प्रांत के तालागंग निवासी मुहम्मद सईद ने दो साल पहले संघीय जांच एजेंसी के पास एक आवेदन दायर किया था, जिसमें जीशान पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में ईशनिंदा सामग्री पोस्ट करने का आरोप लगाया गया था. बाद में फोरेंसिक जांच ने उसे दोषी साबित कर दिया.
एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एक मानवाधिकार और कानूनी सहायता समूह राष्ट्रीय न्याय और शांति आयोग के अनुसार पिछले बीस सालों में 774 मुसलमानों और विभिन्न अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों के 760 सदस्यों पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया था. इनमें से जिन पर भी आरोप सिद्ध हुए हैं, उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है.
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