SC में इमरान खान का स्वागत करने पर चीफ जस्टिस की सफाई, कहा, ‘हर कोई सम्मान पाने का हकदार’
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SC में इमरान खान का स्वागत करने पर चीफ जस्टिस की सफाई, कहा, ‘हर कोई सम्मान पाने का हकदार’

Pakistan News: चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल ने कहा, ‘खान का स्वागत करने के लिए मेरी आलोचना की जा रही है, हालांकि मैं इस वाक्य का अक्सर इस्तेमाल करता हूं.’ उन्होंने कहा, ‘ मैं सभी को सम्मान की दृष्टि देखता हूं क्योंकि सम्मान सभी के लिए अहम है.’

SC में इमरान खान का स्वागत करने पर चीफ जस्टिस की सफाई, कहा, ‘हर कोई सम्मान पाने का हकदार’

Pakistan Supreme Court:  पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट में स्वागत करने के लिए आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं. अब उन्होंने इन आलोचनाओं अपनी प्रतिक्रिया दी है. चीफ जस्टिस के मुताबिक है कि यह सिर्फ अदालती शिष्टाचार था और इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं था.

दरअसल इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था तो वहां बांदियाल ने उनसे कहा था ‘आपको देख कर अच्छा लगा.’ इसके बाद चीफ जस्टिस की सत्तारूढ़ दल ने निंदा की थी. बता दें उनकी गिरफ्तारी के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे जिन्होंने कई जगह पर हिंसक रूप ले लिया.

पीएम शरीफ ने साधा चीफ जस्टिस पर निशाना
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से आयोजित मंत्रिमंडल की एक बैठक में शरीफ ने कहा था कि जिस प्रकार से बांदियाल ने खान का स्वागत किया, वह देश की न्याय पालिका पर एक धब्बा है.  इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ‘खान का स्वागत करने के लिए मेरी आलोचना की जा रही है, हालांकि मैं इस वाक्य का अक्सर इस्तेमाल करता हूं.’

सम्मान सभी के लिए अहम है
जिओ न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में चीफ जस्टिस के हवाले से कहा,‘ मैं सभी को सम्मान की दृष्टि देखता हूं क्योंकि सम्मान सभी के लिए अहम है.’ समाचार पत्र ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी खबर में प्रधान न्यायाधीश के हवाले से कहा,‘प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और अच्छा बर्ताव पाने का हकदार है.’

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने खान की जमानत शुक्रवार को मंजूर कर ली थी. खान (70) को मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया गया था और जवाबदेही अदालत ने उन्हें अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में आठ दिन के लिए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की हिरासत में भेज दिया था.

इस बीच इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने मंगलवार (16 मई) को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हिंसा भड़काने और राजद्रोह से संबंधित दो मामलों में मिली जमानत को आठ जून तक के लिए बढ़ा दी.

आईएचसी की एकल पीठ ने राज्य के संस्थानों के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आरोपों और खान के समर्थकों द्वारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता मोहसिन रांझा के साथ मारपीट से संबंधित मामलों की सुनवाई की. चीफ जस्टिस आमेर फारूक ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पीटीआई चीफ इमरान खान की जमानत आठ जून तक बढ़ा दी.

(इनपुट - एजेंसी)

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