10 साल तक पाकिस्‍तान पर हुकूमत करने वाले परवेज मुशर्रफ को क्‍यों सुनाई गई सजा-ए-मौत, पढ़ें पूरा मामला
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10 साल तक पाकिस्‍तान पर हुकूमत करने वाले परवेज मुशर्रफ को क्‍यों सुनाई गई सजा-ए-मौत, पढ़ें पूरा मामला

विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ (Pervez Musharraf) को मौत की सजा सुनाई. तीन सदस्‍यीय जजों ने 2-1 के मत से यह फैसला दिया. इस पर विस्तृत फैसला 48 घंटों में जारी किया जाएगा. 

10 साल तक पाकिस्‍तान पर हुकूमत करने वाले परवेज मुशर्रफ को क्‍यों सुनाई गई सजा-ए-मौत, पढ़ें पूरा मामला

इस्लामाबाद : पाकिस्तान (Pakistan) के इतिहास में पहली बार इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ को संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत 'उच्च देशद्रोह' का दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई. पेशावर उच्च न्यायालय (Peshawar High Court) के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ (Pervez Musharraf) को मौत की सजा सुनाई. तीन सदस्‍यीय जजों ने 2-1 के मत से यह फैसला दिया. इस पर विस्तृत फैसला 48 घंटों में जारी किया जाएगा. डॉन न्यूज की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. पूर्व सैन्य शासक ने साल 1999 से 2008 तक 10 सालों तक पाकिस्‍तान में राज किया था.


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