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Imran Khan speeches ban: सत्ता जाने के बाद मुसीबत में फंसे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट से राहत मिली है. इमरान के भाषणों के लाइव टेलीकास्ट पर लगी रोक को कोर्ट ने सोमवार को हटाने का फैसला लिा है. पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटर (PEMRA) ने इमरान की ओर से 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान सरकारी संस्थाओं को धमकाने और भड़काऊ भाषण देने के बाद सैटेलाइट टीवी चैनलों पर उनके भाषणों का लाइव टेलीकास्ट करने पर पाबंदी लगा दी थी. शहबाज शरीफ सरकार के इस फैसले का विपक्ष दलों ने काफी विरोध किया था और इसे बदले की कार्रवाई बताया था.
कोर्ट ने बैन को बताया गलत
‘द डॉन’ की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनाल्लाह ने कहा कि नियामक ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है. उन्होंने पीईएमआरए को एक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश भी दिया, जो अदालत में इस पाबंदी को जायज ठहरा सके. मामले की अगली सुनवई के लिए पांच सितंबर की तारीख तय की गई है.
रैली में अपने भाषण में इमरान खान ने अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ किए गए बर्ताव को लेकर पुलिस के टॉप अधिकारियों, पाकिस्तान चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी थी. गिल को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी (PTI) के प्रमुख इमरान ने गिल को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजने की मांग मंजूर करने वाली सेशन कोर्ट की जज न्यायाधीश जेबा चौधरी को भी धमकी दी थी और उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया था. साथ ही इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के खिलाफ मामला दर्ज कराने की धमकी देते हुए कहा था कि हम आपको बख्शेंगे नहीं.
कोर्ट में दायिर की थी याचिका
भाषण के कुछ घंटों बाद पुलिस, न्यायपालिका और अन्य सरकारी संस्थाओं को धमकाने के आरोप में इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद निरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था. साथ ही उनके भाषणों के लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगाई दी गई थी. इमरान की पार्टी ने सरकार के इस एक्शन को बदले की कार्रवाई बताते हुए इसके खिलाफ अदालत का रुख किया था. साथ ही इमरान की गिरफ्तारी की संभावनाओं के मद्देनजर पार्टी ने अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरने की अपील की थी.
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