भारत के दबाव के आगे आखिर झुक गया पाकिस्तान, कुलभूषण जाधव को मिला ये अधिकार
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भारत के दबाव के आगे आखिर झुक गया पाकिस्तान, कुलभूषण जाधव को मिला ये अधिकार

Pakistan की जेल में बंद Kulbhushan Jadhav पर पड़ोसी देश कई झूठे आरोप लगा चुका हैं यहां तक कि उन्हें अपील करने का अधिकार तक नहीं दिया गया था. लेकिन अब पाकिस्तानी संसद ने अपील के अधिकार से जुड़े विधेयक पर मुहर लगा दी है. 

अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे झुका पाकिस्तान

इस्लामाबाद: Kulbhushan Jadhav मामले में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है. पाकिस्तान ने अपनी संसद में विधेयक पारित करके जाधव को अपील का अधिकार दिया है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के मुताबिक अब पाकिस्तान जाधव को अपील का अधिकार देने पर मजूबर हो गया है.

  1. जाधव मामले में बड़ी कामयाबी
  2. पाकिस्तान में मिला अपील का हक
  3. ICJ के नियमों के मुताबिक राहत

संसद में मंजूर हुआ विधेयक

पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव पर पड़ोसी देश कई झूठे आरोप लगा चुका हैं यहां तक कि उन्हें अपील करने का अधिकार तक नहीं दिया गया था. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक अब पाकिस्तानी संसद ने अपील के अधिकार से जुड़े विधेयक पर मुहर लगा दी है. पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है कि उसने जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था और वह भारतीय जासूस हैं.

संसद में  'अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (समीक्षा और पुनर्विचार) विधेयक 2020' को मंजूरी मिल गई है. यह बिल जाधव को हाई कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अपील का अधिकार देगा. इसके कानून बनने के बाद कुलभूषण जाधव को ICJ जैसी उच्च अदालतों में मौत की सजा के खिलाफ अपील का हक मिल जाएगा.

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ICJ ने कही थी समीक्षा की बात

पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव पर जासूसी का आरोप लगाते हुए उन्हें मौत की सजा दी है लेकिन यह मामला हेग की इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंच गया. पाकिस्तान ने जाधव को ऊपरी अदालत में अपील करने तक का अधिकार नहीं दिया था जिसका भारत लगातार विरोध कर रहा है. इसके अलावा भारत की ओर से ICJ में भी यह मुद्दा उठाया गया था जहां से पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई गई थी.

अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने साल 2019 के अपने फैसले में कहा था कि पाकिस्तान को इस मामले की समीक्षा करनी चाहिए और इस पर फिर से सोचना चाहिए. साथ ही ICJ ने पाकिस्तान को निर्देश दिया था कि जाधव को तत्काल राजनयिक मदद मुहैया कराई जाए. 

कौन हैं कुलभूषण जाधव?

कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं. पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के झूठे आरोपों में जाधव को अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी. इसके बाद भारत ने जाधव को राजनयिक मदद न देने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ICJ का रुख किया था.

अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने जुलाई 2019 में फैसला दिया था कि पाकिस्तान को जाधव को दोषी ठहराने और सजा सुनाने संबंधी फैसले की ‘प्रभावी समीक्षा एवं पुनर्विचार” करना चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि बिना किसी देरी के भारत को जाधव के लिए राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने का भी मौका देना चाहिए. 

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