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लाहौर: पाकिस्तान (Pakistan) की एक अदालत ने पंजाब में 12 साल की एक लड़की से दुष्कर्म के दोषी एक धार्मिक नेता को उम्रकैद और दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट के अधिकारी ने शनिवार को बताया कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट जज खालिद बशीर ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म (Minor Rape) के मामले में शुक्रवार को कारी अतीक उर रहमान को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.
यह घटना दो साल पहले लाहौर से करीब 200 किलोमीटर दूर टोबा टेक सिंह (Toba Tek Singh) जिले में हुई थी. प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, पीड़िता अपने गांव के मदरसे में जाती थी, जहां रहमान की सहयोगी बिलकिस बीबी उसे फुसलाकर दोषी के कमरे में ले गई. उन्होंने बताया कि लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद दोषी उसे सुनसान जगह पर छोड़ आया, जहां कुछ स्थानीय लोगों ने पीड़िता को रोते हुए देखा और उसे अस्पताल पहुंचाया. पीड़िता द्वारा पुलिस को बयान दिए जाने के बाद रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया था.
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इस बीच, एक अन्य मामले में मदरसे के स्टूडेंट से कुकर्म के आरोपी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम- एफ (जेयूआईएफ) के पूर्व नेता मुफ्ती अजीजुर रहमान ने लाहौर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. रहमान की गिरफ्तारी मदरसे के स्टूडेंट द्वारा घटना का वीडियो अपलोड करने के बाद हुई थी. जून में पुलिस उपमहानिरीक्षक (जांच) शारिक जमाल खान ने कहा था कि मुफ्ती ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और बताया है कि परीक्षा में पास करने का प्रलोभन देकर उसने छात्र के साथ कुकर्म किया था.
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