Nawaz Sharif: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से स्वदेश लौटने, आम चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान का नेतृत्व करने और रिकॉर्ड चौथी बार देश का प्रधानमंत्री बनने की अपील की है.
Trending Photos
Nawaz Sharif: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से स्वदेश लौटने, आम चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान का नेतृत्व करने और रिकॉर्ड चौथी बार देश का प्रधानमंत्री बनने की अपील की है. उन्होंने ही नहीं बल्कि नवाज की बेटी मरयम ने भी अपने पिता के पाकिस्तान आने की बात कही है. मरयम नवाज ने दावा किया है कि पार्टी आगामी आम चुनाव भारी बहुमत से जीतेगी और एक प्रभावी संसदीय ताकत के रूप में उभरेगी.
मरयम का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब यह बात सामने आई कि उनके पिता और पीएमएल-एन प्रमुख नवाज शरीफ लंदन से लौट सकते हैं और पार्टी के चुनाव अभियान का नेतृत्व कर सकते हैं. समाचार पत्र ‘द न्यूज’ ने शनिवार को मरयम के हवाले से अपनी खबर में कहा, ‘‘पीएमएल-एन आगामी चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेगी और पार्टी एक प्रभावी संसदीय ताकत के रूप में उभरेगी.’’ खबर के मुताबिक, पीएमएल-एन नेतृत्व के शीर्ष नेता जल्द ही लंदन में शरीफ से मुलाकात करने वाले हैं.
शहबाज और मरयम की इन बातों के तुरंत बाद पाकिस्तान की संसद ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है कि कोई भी व्यक्ति जीवनभर के लिए सदन का सदस्य बनने के लिए अयोग्य न रहे. वहीं, विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यह विधेयक पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की देश में वापसी और आगामी चुनाव में उनकी भागीदारी का रास्ता साफ करने की कवायद है.
नवाज शरीफ (73) को 2017 में उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने अयोग्य घोषित कर दिया था. उच्चतम न्यायालय के 2018 में सुनाए गए आदेश के बाद वह कानून के तहत जीवनभर सांसद बनने के लिए अयोग्य हो गए थे.
नवाज चिकित्सकीय उपचार के लिए नवंबर 2019 से लंदन में रह रहे हैं. उन्होंने तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दीं. लंदन जाने से पहले वह अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में लाहौर की कोट लखपत जेल में सात साल की कैद की सजा काट रहे थे.
समाचार पत्र ‘डॉन’ की खबर के अनुसार, संसद ने शुक्रवार को सांसदों की अयोग्यता को पांच साल तक सीमित करने संबंधी एक विधेयक पारित किया. सीनेट में विधेयक की एक प्रति शुक्रवार को पेश की गई, जिसमें चुनाव अधिनियम 2017 की धारा-232 (योग्यता व अयोग्यता) में संशोधन का प्रस्ताव शामिल है. संशोधनों के अनुसार, अगर संविधान में अयोग्यता के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, तो किसी व्यक्ति के संसद का सदस्य बनने की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार तय की जाएगी. सीनेट ने पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग को चुनाव की तारीख घोषित करने का अधिकार देने वाले संशोधन को भी मंजूरी दी.
वहीं, विपक्ष ने इसे ‘व्यक्ति-विशिष्ट कानून’’ और आगामी चुनाव में नवाज शरीफ की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करार दिया.
(एजेंसी इनपुट के साथ)