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टैक्‍स कटने से परेशान हैं आप? तैयार कर लें ये धांसू प्‍लान, नहीं कटेगा 1 भी रुपये Tax

Income Tax Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद अब लोग र‍िफंड का इंतजार कर रहे हैं. लेक‍िन इस बार टैक्‍स कटने का आपको अभी तक गम है? अगर हां तो नए व‍ित्‍तीय वर्ष को लेकर अभी से प्‍लान तैयार कर लें, ताक‍ि आपका एक भी रुपये टैक्‍स नहीं कटे.

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कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना रिटर्न तो भर दिया है लेक‍िन उन्हें लगता है कि उन्होंने टैक्स बचाने के मौके गंवा दिये हैं. अगर आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं तो अब प्‍लान करने का समय आ गया है. यहां कुछ तरीके हैं जिनसे आप इनकम टैक्‍स बचा सकते हैं और साथ ही अच्छा रिटर्न भी पा सकते हैं.

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पीपीएफ अकाउंट सुरक्षित निवेश का विकल्प है, इसका मैच्‍योर‍िटी पीर‍ियर 15 साल का है. यह खाता हर भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध है. मौजूदा समय में इस पर 7.1 प्रतिशत का ब्‍याज म‍िल रहा है. इसमें आपको निवेश, ब्याज और मैच्‍योर‍िटी राशि सभी पर इनकम टैक्‍स र‍िबेट म‍िलती है.

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नेशनल पेंशन स्‍कीम (NPS) एक लॉन्‍ग टर्म निवेश की योजना है. इसे रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड बनाने के लिए तैयार किया गया है. रिटायरमेंट पर आपको एकमुश्त राशि के साथ-साथ आपकी सालाना और उसके प्रदर्शन के आधार पर एक मासिक पेंशन मिलती है.

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एनपीएस में निवेश से आपको तीन फायदे होते हैं. एनपीएस में न‍िवेश करके आप रिटायरमेंट के बाद के ल‍िए बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं. इसमें न‍िवेश से आपको रिटायरमेंट के बाद एनपीएस से नियमित रूप से पेंशन मिलती रहेगी. इसके अलावा आपको एनपीएस में निवेश करने पर सेक्‍शन 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त टैक्स छूट म‍िलती है.

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आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी हो गया है. यह आपको और आपकी फैम‍िली को फाइनेंश‍ियल स‍िक्‍योर‍िटी देगा. इसके अलावा आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर सेक्शन 80D के तहत छूट का दावा कर सकते हैं. इससे भी आपको टैक्स में बचत होगी.

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अगर आप घर खरीदने का प्‍लान कर रहे हैं तो होम लोन लेना फायदेमंद हो सकता है. आप होम लोन की मूल राशि और ब्याज दोनों पर टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं. सेक्शन 80C के तहत आप मूल राशि पर सालाना 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं. इसके अलावा सेक्शन 24 के तहत आप भुगतान किए गए ब्याज पर 2 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं.

 

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सैलरीड क्‍लास लोगों के वेतन का एक हिस्सा उनके ईपीएफ अकाउंट में जाता है. सेक्शन 80सी के तहत आप अपने ईपीएफ योगदान पर सालाना 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. इससे आपको टैक्स सेव‍िंग का एक और व‍िकल्‍प म‍िल जाता है.

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