सुप्रीम कोर्ट ने कहा- श्रीसंत की सजा पर BCCI लोकपाल दोबारा विचार करें
Advertisement
trendingNow1513311

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- श्रीसंत की सजा पर BCCI लोकपाल दोबारा विचार करें

2013 IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत पर BCCI की तरफ से लगा आजीवन प्रतिबंध SC हटा चुका है.

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 2013 में आईपीएल (IPL) स्पॉट फिक्सिंग मामले में कथित तौर पर शामिल पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस. श्रीसंत को मिले दंड की मात्रा पर बीसीसीआई (BCCI) लोकपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डीके जैन तीन महीने के भीतर पुनर्विचार करें.

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने यह निर्देश बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर किक्रेट इन इंडिया (BCCI) की याचिका पर दिये

बीसीसीआई ने कहा था कि उसकी अनुशासन समिति ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष लोकपाल को भेज दिया है.

2013 IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत पर BCCI की तरफ से लगा आजीवन प्रतिबंध SC हटा चुका है. इससे पहले 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की अनुशासन समिति के श्रीसंत के इस मामले में कथित तौर पर शामिल होने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के आदेश को दरकिनार कर दिया था. तब कोर्ट ने कहा था कि अनुशासन समिति को तीन महीने के भीतर श्रीसंत को दी गई सजा की मात्रा पर पुनर्विचार करना चाहिये.

 

Trending news