Team India: टीम इंडिया के इस सुपरस्टार क्रिकेटर के साथ हो गया ये बड़ा हादसा, पुलिस ने शुरू कर दी जांच
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Team India: टीम इंडिया के इस सुपरस्टार क्रिकेटर के साथ हो गया ये बड़ा हादसा, पुलिस ने शुरू कर दी जांच

Team India: भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव से उनके दोस्त और उनके पूर्व मैनेजर ने कथित रूप से 44 लाख रुपये की ठगी की, जो महाराष्ट्र के नागपुर में उनके नाम पर एक प्लॉट खरीदने के नाम की गई है. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि नागपुर निवासी उमेश यादव की शिकायत पर शैलेश ठाकरे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. 

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Team India: भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव से उनके दोस्त और उनके पूर्व मैनेजर ने कथित रूप से 44 लाख रुपये की ठगी की, जो महाराष्ट्र के नागपुर में उनके नाम पर एक प्लॉट खरीदने के नाम की गई है. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि नागपुर निवासी उमेश यादव की शिकायत पर शैलेश ठाकरे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. ठाकरे (37) कोराडी का निवासी है और उमेश यादव का दोस्त है. अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.

टीम इंडिया के इस सुपरस्टार क्रिकेटर के साथ हो गया ये बड़ा हादसा

अधिकारी ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा कि उमेश यादव को भारतीय टीम में चुने जाने के बाद उन्होंने अपने दोस्त ठाकरे को 15 जुलाई 2014 को अपना मैनेजर नियुक्त किया क्योंकि उस समय वह बेरोजगार था. अधिकारी ने कहा, ‘ठाकरे धीरे धीरे उमेश यादव के विश्वासपात्र हो गए और उन्होंने उमेश यादव के सभी वित्तीय मामले देखना शुरू कर दिया. वह क्रिकेटर के बैंक खाते, आयकर और अन्य वित्तीय मामले देखने लगे.’  

पुलिस ने तुरंत शुरू कर दी जांच 

अधिकारी ने कहा कि यह खिलाड़ी नागपुर में जमीन खरीदना चाहता था और इस बारे में ठाकरे से कहा. अधिकारी ने कहा, ‘ठाकरे ने एक बंजर इलाके में एक प्लॉट देखा और उमेश यादव को बताया कि वह उन्हें 44 लाख रुपये में यह दिला देगा और उन्होंने भी ठाकरे के खाते में यह राशि जमा कर दी, लेकन ठाकरे ने अपने नाम पर यह प्लॉट खरीद लिया.’ जब उमेश यादव को धोखाधड़ी के बारे में पता चला तो उन्होंने ठाकरे से प्लॉट उनके नाम पर ट्रांसफर करने को कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया. अधिकारी ने कहा कि ठाकरे ने यह राशि भी उमेश यादव को लौटाने से मना कर दिया. अधिकारी ने कहा, ‘उमेश यादव ने कोराडी में प्राथमिकी दर्ज करायी है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है.’

(Source Credit - PTI)

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