पाकिस्‍तान: करने चले थे तीसरी शादी, पहली पत्नी ने जमकर पीटा, पढ़ें पूरा मसला
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पाकिस्‍तान: करने चले थे तीसरी शादी, पहली पत्नी ने जमकर पीटा, पढ़ें पूरा मसला

पाकिस्तान में मुस्लिम परिवार कानून अध्यादेश 1961 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को दूसरी शादी करने के लिए पहली पत्नी से लिखित में अनुमति लेना जरूरी है.

फाइल फोटो

कराची: पाकिस्तान (Pakistan) के शहर कराची (Karachi) के उत्तरी निजामाबाद इलाके में एक दूल्हे को उसकी पहली पत्नी ने उस वक्त पीटा जब वह तीसरी शादी करने जा रहा था. जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, दूल्हे ने विवाह स्थल पर जबरन घुसने और उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया है.

पुलिस ने बताया कि दूल्हे को हिरासत में लेने की कोई वजह नहीं दिखी. दोनों पक्षों को सुझाव दिया गया है कि वे इस तरह के सिविल मामलों को देखने वाली अदालत की शरण लें. पुलिस ने कहा कि चूंकि दूल्हा घायल हुआ है और वह हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहता है, इसलिए उसे मेडिको लीगल औपचारिकताओं के लिए अस्पताल भेजा गया.

दूल्हे ने मीडिया से कहा, "वह मेरी पहली बीवी हैं. मेरा रिश्ता उनसे खत्म हो चुका है. यह हाल ही में हुआ..अभी कुछ दिन पहले. मैं उन्हें कानूनी नोटिस भेजूंगा और मेरे वकील भी उनसे बात करेंगे." लेकिन, पत्नी ने कहा कि उसके पति ने साल 2018 में छिपकर दूसरी शादी कर ली थी और अब उसी तरह से तीसरी करने जा रहा था लेकिन रंगे हाथ पकड़ा गया.

पाकिस्तान में मुस्लिम परिवार कानून अध्यादेश 1961 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को दूसरी शादी करने के लिए पहली पत्नी से लिखित में अनुमति लेना जरूरी है.

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