बलात्कारियों को इस देश में बनाया जाएगा नपुंसक, केमिकल का होगा इस्तेमाल
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बलात्कारियों को इस देश में बनाया जाएगा नपुंसक, केमिकल का होगा इस्तेमाल

Chemical Castration: रेप के दोषियों को पेरू (Peru) में नपुसंक (castration) बनाया जाएगा. इसके लिए केमिकल (Chemical) का इस्तेमाल किया जाएगा. इसको लेकर वहां के राष्ट्रपति ने प्रस्ताव पेश किया है. 

फाइल फोटो

Peru Chemical Cstration: रेप को लेकर विभिन्न देशों में अलग-अलग तरह की सजा रखी गई हैं. यहां तक की मौत की सजा तक का भी प्रावधान है. इसको लेकर पेरू की सरकार एक ऐसा विधेयक तैयार कर रही है, जिसके बारे में सुनकर रौंगटे खड़े हो जाएंगे. इसके तहत बलात्कारियों को सजा के तौर पर नपुंसक (castration) बना दिया जाएगा. पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो (Pedro Castillo) ने इसकी घोषणा की.

3 साल की बच्ची से रेप

इसको लेकर राष्ट्रपति कैस्टिलो ने एक 3 साल की बच्ची के मामले का जिक्र किया, जिसने देश में काफी आक्रोश पैदा किया था. बलात्कारियों को नपुंसक बनाने के लिए केमिकल दवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा. हालांकि, पेरू ऐसा पहला देश नहीं है, जहां इस तरह की सजा शुरू होने जा रही है. पेरू से पहले इस तरह की सजा का प्रावधान दक्षिण कोरिया (South Korea), पोलैंड (Poland), चेक गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों में लागू है.

बिल का नहीं दिया अधिक ब्योरा

हालांकि,राष्ट्रपति कैस्टिलो ने उस बिल का ब्योरा नहीं दिया, जिसे कार्यकारिणी तैयार कर रही है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रस्ताव को औपचारिक रूप दिया जाएगा और वह कांग्रेस के समर्थन का इंतजार कर रहे हैं, जहां इसे पास होने के लिए भेजा जाएगा. न्याय मंत्री फेलिक्स चेरो ने कहा कि शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य में रोकथाम के साथ उपाय के तौर पर केमिकल कैस्ट्रेशन (Chemical Cstration) प्रस्तावित किया जाएगा.

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1990 से चल रही है बहस

एडवोकेट कार्लोस कारो का कहना है कि पेरू में 1990 के दशक से इस प्रस्ताव पर बहस चल रही है. दो तरह की समस्याओं के कारण इसे मंजूरी नहीं मिली है. पहली समस्या संवैधानिक मुद्दे से संबंधित है, क्योंकि पेरू में शारीरिक दंड निषिद्ध है. दूसरी समस्या चिकित्सा से जुड़ी हुई है कि इससे यौन इच्छा में कितनी कमी आ पाएगी.

अभी आजीवन कारावास की सजा

कारो ने कहा कि वर्तमान में, पेरू में दंड संहिता के अनुच्छेद 173 के तहत बलात्कारियों को आजीवन कारावास की सजा मिलती है. हालांकि, 35 साल जेल में बिताने के बाद दोषी की सजा की समीक्षा की जा सकती है. पेरू लिब्रे की कांग्रेस महिला और कांग्रेस महिला आयोग की अध्यक्ष एलिजाबेथ मदीना ने प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि वह नाबालिगों के बलात्कारियों को केमिकल से नपुंसक बनाए जाने के पक्ष में है.

होनी चाहिए बहस

विपक्षी फ्यूरजा पॉपुलर पार्टी के कांग्रेसी हेक्टर वेंचुरा ने कहा कि नपुंसक बनाना समाधान नहीं है. कांग्रेस को भेजे जाने से पहले विधेयक को मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए. APRA पार्टी के सांसद मौरिसियो मुलडर का कहना है कि इस प्रकार के एक मुद्दे को राष्ट्रीय बहस के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए. अगर व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है तो नपुंसक बनाए जाने का क्या फायदा होगा.

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