Smile Policy: मुस्कुराओ नहीं तो भरना पड़ेगा फाइन, इस देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई पॉलिसी
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Smile Policy: मुस्कुराओ नहीं तो भरना पड़ेगा फाइन, इस देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई पॉलिसी

Smile Policy: अरस्तू एगुइरे (Aristotle Aris) नाम के मेयर ने क्यूजोन (Quezon) प्रांत के मुलाने शहर में शपथ लेने के बाद ही 'स्माइल पॉलिसी' लागू कर दी. इसके मुताबिक सभी सरकारी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर मुस्कुराना होगा.

Smile Policy: मुस्कुराओ नहीं तो भरना पड़ेगा फाइन, इस देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई पॉलिसी

Smile Policy: फिलीपीन (Philippine) के एक मेयर ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है. मेयर के आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को या तो अब मुस्कुराना होगा या फिर जुर्माना भरना होगा. मेयर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो स्थानीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में सुधार करना चाहते हैं.

इसलिए लागू की गई पॉलिसी

अरस्तू एगुइरे (Aristotle Aris) नाम के मेयर ने क्यूजोन (Quezon) प्रांत के मुलाने शहर में शपथ लेने के बाद ही 'स्माइल पॉलिसी' लागू कर दी. कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि 'शांति और मैत्रीपूर्ण माहौल की भावना दिखाकर ईमानदारी से लोगों की सेवा करते हुए' इस नीति को अपनाया जाना चाहिए. एगुइरे के मुताबिक यह उपाय स्थानीय लोगों, ज्यादातर नारियल उत्पादकों और मछुआरों की शिकायतों के जवाब में था. 

बता दें कि जब लोकल वेंडर्स अपने करों का भुगतान करने या किसी सहायता के लिए टाउन हॉल के कर्मचारियों से मिलते थे तो उन्हें सरकारी लोगों का रवैया खराब लगता था.

रवैये से निराश हो जाते थे प्रार्थी

कुछ मामले तो ऐसे सामने आए कि लोग दूरदराज के गांवों से टाउन हॉल तक सरकारी अधिकारियों से मिलने घंटों पैदल चलकर जाते और अधिकारी उन्हें हड़काकर भगा देते. एगुइरे ने कहा कि जब वे आते हैं, तो वे सरकारी कर्मचारियों के रवैये से निराश हो जाते हैं.

आदेश का पालन न करने वालों पर होगा ये एक्शन

बता दें कि एगुइरे 9 मई के चुनावों से पहले पहले एक व्यावसायिक चिकित्सक थे. उनका मानना है कि सरकारी कर्मचारियों के रवैये को बदलने की जरूरत है. पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते के प्रशासन में एक पूर्व न्याय सचिव के बेटे एगुइरे ने कहा, 'हमें एक व्यापार अनुकूल नगर पालिका बनने की जरूरत है.' आदेश का पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों पर छह महीने के वेतन के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है या नौकरी से निलंबित किया जा सकता है.

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