Singapore News: फौजी ने कबूला नाबालिग से संबंध बनाने की कोशिश का गुनाह, 1 फरवरी को होगा सजा का ऐलान
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Singapore News: फौजी ने कबूला नाबालिग से संबंध बनाने की कोशिश का गुनाह, 1 फरवरी को होगा सजा का ऐलान

Crime News:  इस मामले में कोर्ट ने पीड़िता की पहचान उजागर नहीं करने का आदेश दिया, जिसकी उम्र वर्तमान में 17 वर्ष है और घटना के वक्त उसकी उम्र महज 15 साल थी.

Singapore News: फौजी ने कबूला नाबालिग से संबंध बनाने की कोशिश का गुनाह, 1 फरवरी को होगा सजा का ऐलान

Singapore Armed Forces News: सिंगापुर सशस्त्र बल (SAF) में भारतीय मूल के एक वारंट अधिकारी ने नाबालिग के साथ संबंध बनाने का आरोप मंगलवार को स्वीकार कर लिया. ‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ की खबर के अनुसार, सुब्रमण्यम थबुरन रंगास्वामी (50) को इस मामले में एक फरवरी को सजा सुनाई जाएगी और इस दौरान दो अन्य आरोपों पर भी गौर किया जाएगा. इस मामले में कोर्ट ने पीड़िता की पहचान उजागर नहीं करने का आदेश दिया, जिसकी उम्र वर्तमान में 17 वर्ष है और घटना के वक्त उसकी उम्र महज 15 साल थी.

उप लोक अभियोजक सुनील नायर ने बताया कि घटना स्कूल की छुट्टियों के दौरान छह दिसंबर 2021 की है, लड़की की सुबह 11 बजे स्कूल काउंसर के साथ ऑनलाइन माध्यम से बैठक थी लेकिन उसके घर में कई लोग थे, इसलिए वो एकांत में सकून से बातचीत करने के लिए एक बहुमंजिला कार पार्किंग इलाके में गई थी.

क्राइम स्टोरी की हो रही चर्चा

उन्होंने बताया कि करीब एक घंटे बाद पांचवीं मंजिल से नीचे उतरते समय वो सीढ़ियों से गिरी, ठीक  उसी दौरान वहां मौजूद सुब्रमण्यम (50) ने उसकी मदद की थी. उन्होंने बताया कि पीड़िता ने सुब्रमण्यम को थैंक्यू बोला और अपने घर चली गई. इस दौरान सुब्रमण्यम ने भी अपनी बाइक उठाई और वहां से निकलने लगा. तभी लड़की घर से चाय का एक ‘केन’ ले आई और दोनों कार पार्किंग के चौथे तल पर बैठकर बात करने लगे. कोर्ट में इस ताजा घटनाक्रम के बाद इस क्राइम स्टोरी की हर जगह चर्चा हो रही है.

शिकायत के बाद गई थी नौकरी

उन्होंने बताया कि एक घंटे के बाद दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ी और दोनों ने संबंध भी बनाए. इसके बाद दोनों वहां से चले गए, दो दिन बाद लड़की ने सुब्रमण्यम के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. प्रथम वारंट अधिकारी सुब्रमण्यम को गिरफ्तारी के बाद निलंबित कर दिया गया. सिंगापुर के एक अखबार ने मंत्रालय की एक प्रवक्ता के हवाले से कहा, ‘एसएएफ अदालती सुनवाई खत्म होने के बाद आगे की कार्रवाई करेगा, उसे सेवा से बर्खास्त भी किया जा सकता है.’

(इनपुट: ऐजेंसी इनपुट के साथ.)

 

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