US: एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लापता होने का मामला, भारतीय मूल के दो लोगों पर लगा हत्या का आरोप
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US: एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लापता होने का मामला, भारतीय मूल के दो लोगों पर लगा हत्या का आरोप

US Crime News: फ्लोरिडा के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय दक्षिणी जिले ने कहा कि सुरेन शीतल (36) का शव 21 नवंबर, 2023 को बिग साइप्रस नेशनल प्रिजर्व में पाया गया था. 

US: एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लापता होने का मामला, भारतीय मूल के दो लोगों पर लगा हत्या का आरोप

US Crime News: अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा में एक संघीय ग्रैंड जूरी ने लापता हुए एयरक्राफ्ट मैकेनिक के अपहरण और हत्या के लिए भारतीय मूल के दो लोगों सहित तीन को आरोपी बनाया है. फ्लोरिडा के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय दक्षिणी जिले ने कहा कि सुरेन शीतल (36) का शव 21 नवंबर, 2023 को बिग साइप्रस नेशनल प्रिजर्व में पाया गया था. शीतल ओपा-लॉका एयरपोर्ट और फोर्ट लॉडरडेल कार्यकारी एयरपोर्ट पर काम करते थे.

इस मामले में एविन ‘स्मॉल्स’ सीताराम (24), सोमजीत क्रिस्टोफर ‘लिल क्रिस’ सिंह (29), और ब्रोवार्ड काउंटी के गेविन हंटर (18) पर हत्या, अपहरण की साजिश, अपहरण और न्याय में बाधा डालने का आरोप लगाया गया.

शीतल को अंतिम बार 2023 में देखा गया
पहले दर्ज की गई आपराधिक शिकायत में शामिल आरोपों के अनुसार, शीतल को आखिरी बार 2 नवंबर, 2023 को जीवित देखा गया था, जब वह काम छोड़ रहे थे.

WPTV समाचार चैनल के मुताबि‍क अधिकारियों ने एक आपराधिक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि सिंह पर शीतल का लगभग 315,000 डॉलर बकाया था. शीतल की प्रेमिका ने भी जानकार दी कि उसका पार्टनर ‘अपना कर्ज वसूलने की कोशिश कर रहा था.’

समाचार चैनल ने अदालती दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि शीतल और सोमजीत आतिशबाजी कारोबार में काम करने के दौरान एक-दूसरे को जानते थे.

दस्तावेजों में आगे दावा किया गया कि तीनों संदिग्ध तब तक बातचीत कर रहे थे, जब तक कि शीतल के गायब होने की रात उसके फोन का सिग्नल बंद नहीं हो गया.

यह भी आरोप लगाया गया कि सीताराम ने शीतल को सोमजीत के कारोबार के लिए फुसलाया, जहां हंटर बंदूक लेकर इंतजार कर रहा था और उसने शीतल को गोली मार दी.

आरोपियों को हो सकती है मौत की सजा
सीताराम और हंटर के आरोप की सुनवाई पहले ही समाप्त हो चुकी है, सोमजीत के आरोप की सुनवाई बुधवार को होनी है.

यदि संघीय अभियोग में शामिल आरोपों के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो सीताराम, सोमजीत और हंटर को आजीवन कारावास या मृत्युदंड की अनिवार्य सजा का सामना करना पड़ेगा.

(इनपुट - एजेंसी)

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