Rolls-Royce की वजह से मुश्किल में फंसे धनुष, मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

साउथ सुपस्टार धनुष (Dhanush) कभी अपनी फिल्मों की वजह से तो कभी अपने लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. इस बार धनुष के लिए उनकी लग्जरी कार ही मुसीबत बन गई. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 6, 2021, 01:44 PM IST
  • हाईकोर्ट ने धनुष को दी 48 घंटे की मोहलत
  • लग्जरी कार की वजह से मुसीबत में फंसे धनुष
Rolls-Royce की वजह से मुश्किल में फंसे धनुष, मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

नई दिल्ली: साउथ सुपस्टार धनुष (Dhanush) कभी अपनी फिल्मों की वजह से तो कभी अपने लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. इस बार धनुष के लिए उनकी लग्जरी कार ही मुसीबत बन गई. दरअसल साल 2015 में एक्टर ने यूके से रोल्स-रॉयस (Rolls-Royce) कार खरीदी थी जिसके बाद उन्होंने भारत में कार प्रवेश करने के लिए इसके टैक्स में छूट की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dhanush (@dhanushkraja)

यह याचिका दर्ज करवाना धनुष को महंगा पड़ गया है और अब उनके वकील अपनी याचिका को वापस लेना चाहते हैं. मामला यहां तक बढ़ गया है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए, याचिका को वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया.

ये भी पढ़ें-मां-पिता के तलाक पर सारा अली खान ने किया बड़ा खुलासा, इन हालात में हुए थे दोनों अलग.

धनुष को मिली 48 घंटे की मोहलत
वहीं 5 अगस्त को हुए इस सुनवाई में धनुष के वकील ने कोर्ट में यह सूचना दी है कि एक्टर ने कर का 50 प्रतिशत भुगतान कर दिया है और 9 अगस्त तक बाकी की राशि का भुगतान करने के लिए सहमति जताई है. इसके साथ ही केस वापसी की मांग की है. 

ये भी पढ़ें-'अर्जुन रेड्डी' फेम शालिनी पांडे का दिखा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, फोटो हुआ वायरल.

न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने एक आदेश जारी करते हुए आवेदन को खारिज कर दिया और धनुष को रोल्स रॉयस कार का प्रवेश टैक्स यानी 30.30 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए 48 घंटे का समय दिया है. इसके साथ ही न्यायमूर्ति ने कहा कि देश का आम आदमी जो साबुन खरीद रहा है, वह भी टैक्स भर रहा है. देश के सभी नागरिक को अपनी जिम्मेदारी और कानून का पालन करना चाहिए.

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़