नई दिल्ली: ज्ञानवापी मस्जिद से मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को वाराणसी की जिला अदालत ने खारिज कर दिया है. ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी. हिंदू पक्ष की सभी मांगों को कोर्ट ने खारिज किया. ASI सर्वे भी नहीं होगा.
ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर
वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में कार्बन डेटिंग की मांग खारिज कर दी है, ज्ञानवापी में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी. जिला कोर्ट ने कार्बन डेटिंग को मंजूरी नहीं दी. हिंदू पक्ष ने कार्बन डेटिंग की मांग की थी.
Gyanvapi Mosque issue: Varanasi Court rejects Hindu side's demand seeking carbon dating and scientific investigation of 'Shivling' in the mosque complex#UttarPradesh pic.twitter.com/UdFFgZz3Bj
— ANI (@ANI) October 14, 2022
ज्ञानवापी मस्जिद से मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली याचिका को वाराणसी की जिला अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया. सरकारी वकील राना संजीव सिंह ने यह जानकारी दी.
कार्बन डेटिंग से नुकसान का खतरा
जिला न्यायाधीश डॉ. एके विश्वेश ने 'शिवलिंग' को सुरक्षित रखने और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने से जुड़े उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए 'शिवलिंग' की वैज्ञानिक जांच और कार्बन डेटिंग की मांग करने वाली हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया. हिंदू पक्ष और मस्जिद समिति की की दलीलें मंगलवार को पूरी होने के बाद जिला अदालत ने 14 अक्टूबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था.
गौरतलब है कि पांच हिंदू पक्षों में से चार ने कथित 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग की मांग की थी, जो कि "वज़ूखाना" के पास मस्जिद परिसर से अदालत-अनिवार्य वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान मिली थी. 'वजूखाना' एक छोटा जलाशय है जिसका उपयोग मुस्लिम नमाज़ अदा करने से पहले वजू (हाथ पैर धोने आदि) करने के लिए करते हैं. मस्जिद समिति ने कार्बन डेटिंग की मांग का विरोध किया था.
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