ज्ञानवापी केस में कल आएगा फैसला, वाराणसी की अदालत सुनाएगी निर्णय, शहर में धारा 144 लागू

ज्ञानवापी परिसर स्थित मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन और पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर वाराणसी की अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी. इसके मद्देनजर शहर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Sep 11, 2022, 06:43 PM IST
  • फैसले के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाए गए
  • पुलिस अफसरों को धर्म गुरुओं से संवाद के निर्देश
ज्ञानवापी केस में कल आएगा फैसला, वाराणसी की अदालत सुनाएगी निर्णय, शहर में धारा 144 लागू

नई दिल्लीः ज्ञानवापी परिसर स्थित मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन और पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर वाराणसी की अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी. इसके मद्देनजर शहर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. 

फैसले के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाए गए
वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश ने रविवार को बताया कि ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामले में जिला अदालत की ओर से सोमवार को फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर एहतियाती कदम के तहत वाराणसी कमिश्नरेट में धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी कर दिया गया है. 

पुलिस अफसरों को धर्म गुरुओं से संवाद के निर्देश
सभी पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने का निर्देश दिया गया है. ए. सतीश गणेश ने बताया कि पूरे शहर को सेक्टरों में विभाजित कर सभी सेक्टरों में आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती की गई है. संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त का निर्देश दिया गया है. 

जांच और सतर्कता बढ़ाने का दिया गया निर्देश
जिले के संवेदनशील इलाकों में त्वरित कार्रवाई बल तैनात करने को कहा गया है. जिले की सीमाओं पर जांच और सतर्कता बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया है. होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस में चेकिंग के साथ ही सोशल मीडिया मंचों पर लगातर नजर रखने का निर्देश भर जारी किया गया है. 

सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश रख लिया था सुरक्षित
गौरतलब है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर वाराणसी के जिला जज ए. के. विश्वेश की अदालत में चल रहा मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई है. अदालत ने इस मामले में आदेश को सुरक्षित रख लिया था. अदालत सोमवार 12 सितंबर को इस पर आदेश जारी करेगी.

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