बड़ी खबर! दिल्ली के बाद अब इस जिले में 3 महीने के लिए पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक, पढ़ें पूरी खबर

Gurugram Ban firecrackers:  प्रदूषण से निपटने के लिए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक पटाखों के स्टोरेज, सेल और यूज पर प्रतिबंध लगा दिया है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Sep 29, 2023, 07:01 PM IST
  • हुक्का पर भी प्रतिबंध लगाया गया
  • ग्रीन पटाखे ही फोड़ सकेंगे
बड़ी खबर! दिल्ली के बाद अब इस जिले में 3 महीने के लिए पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक, पढ़ें पूरी खबर

Gurugram Ban firecrackers:  दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन की समस्या किसी से छिपी नहीं है. अब राजधानी दिल्ली के बाद गुरुग्राम जिला प्रशासन ने प्रदूषण के मद्देनजर पटाखों के स्टोरेज, सेल और यूज पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं.

जिला मजिस्ट्रेट-सह-डीसी निशांत कुमार यादव द्वारा जारी आदेशों में, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को पटाखों के लिए किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है. आदेश 1 नवंबर, 2023 से गुरुग्राम जिले में लागू होंगे और 31 जनवरी, 2024 तक प्रभावी रहेंगे. 

ग्रीन पटाखे ही फोड़ सकेंगे
आदेश में कहा गया, 'सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, केवल कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन पटाखे ही गुरुग्राम जिले में लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से बेचे जा सकते हैं. अन्य पटाखों के स्टोरेज, सेल और यूज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि वे अत्यधिक प्रदूषण और शोर का कारण बनते हैं.'

आदेश में कहा गया है, 'दिवाली के त्योहार पर ग्रीन पटाखे केवल रात 8 बजे से रात 10 बजे तक और क्रिसमस और नए साल के अवसर पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक फोड़ने की अनुमति होगी.'

दिल्ली में हाल ही में इसी तरह का प्रतिबंध जारी किया था, जिसमें पटाखों के बनाने, बिक्री, स्टोरेज और यूज पर रोक लगा दी गई थी. इस हालिया पटाखा प्रतिबंध के अलावा, हरियाणा सरकार ने बार, रेस्तरां और होटलों में हुक्का पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

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