नई दिल्लीः Afzal Ansari: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत प्रदान की है. कोर्ट ने अफजाल अंसारी को एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से सुनाई गई चार साल की सजा को रद्द कर दिया है. यान कि उनकी सांसदी नहीं जाएगी.
Allahabad High Court sets aside Ghazipur court order convicting Afzal Ansari under Gangsters Act, he will continue as MP
— Press Trust of India (@PTI_News) July 29, 2024
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार और दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की ओर से सजा बढ़ाने की अपील को भी खारिज कर दिया है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को अफजाल अंसारी को कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के केस में दोषी करार दिया था और चार साल की सजा सुनाई थी.
4 जुलाई को सुरक्षित रखा गया था फैसला
अफजाल अंसारी ने एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उनकी ओर से दायर की गई क्रिमिनल अपील पर जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने सुनवाई की थी. हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 4 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
'राजनीतिक द्वेष के चलते हुआ ऐसा'
मुख्तार अंसारी के भाई और समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की ओर से दायर इस याचिका पर 18 बार सुनवाई हुई थी. अफजाल अंसारी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल चतुर्वेदी, डीएस मिश्र, एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने मीडिया से कहा कि अभियोजन पक्ष ने गैंग चार्ट बनाया था, उसमें कई सदस्य थे लेकिन गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही सिर्फ तीन लोगों पर की गई.
उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट में विवेचक के बयान से यह साफ हो गया था कि राजनीतिक द्वेष के चलते यह किया गया था. साथ ही जिस मूल केस के आधार पर अफाजल को गैंगस्टर एक्ट में सजा दी गई उसमें वह बरी हो चुके हैं.
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