मनी लॉन्ड्रिंग केस: 3 जुलाई तक जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत

केजरीवाल के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका विरोध करते हुए कहा कि उनकी (केजरीवाल की) हिरासत बढ़ाने का कोई आधार नहीं है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 19, 2024, 04:40 PM IST
  • 3 जुलाई तक जेल में रहेंगे केजरीवाल.
  • दिल्ली कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत.
मनी लॉन्ड्रिंग केस: 3 जुलाई तक जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आगामी 3 जुलाई तक जेल में ही रहना होगा. दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कथित लिकर स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि तीन जुलाई तक बढ़ा दी है. आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को, उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया था.

क्या बोले केजरीवाल के वकील
सुनवाई के दौरान स्पेशल जज न्याय बिंदु ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि तीन जुलाई तक बढ़ा दी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका विरोध करते हुए कहा कि उनकी हिरासत बढ़ाने का कोई आधार नहीं है.  

एक समाचार एजेंसी से बातचीत में ASG SV Raju ने कहा-हमारे पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रूफ हैं कि उन्होंने PMLA के तहत अपराध किए हैं. हमारे पास गवाहों के बयान हैं, अन्य साक्ष्य हैं. गवाहों का कहना है कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये घूस के रूप में मांगे.

केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन
एकतरफ कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है तो दूसरी तरफ सड़कों पर बीजेपी आप सरकार का विरोध कर रही है. दरअसल  दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत जारी है. पानी की समस्या के लिए एक तरफ केजरीवाल सरकार ने हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया है, तो दूसरी तरफ भाजपा इस मुद्दे पर लगातार आप सरकार को घेर रही है. इसी कड़ी में दिल्ली भाजपा के तमाम नेताओं ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम के सभी वार्डों में राज्य सरकार की विफलता को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया.

 

ये भी पढ़ें- Modi in Bihar: क्यों खास है नालंदा विश्वविद्यालय, पीएम मोदी ने किया नवनिर्मित कैंपस का उद्घाटन, जानें- इतिहास

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़