ऑक्सीजन के निर्बाध उत्पादन-आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने लागू किया आपदा प्रबंधन कानून

केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया है. इसके बाद मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति हो सकेगी. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Apr 22, 2021, 05:31 PM IST
  • चिकित्सकीय ऑक्सीजन का परिवहन करने वाले वाहनों आवाजाही पर नहीं होगी पाबंदी.
  • नौ उद्योंगों के अलावा अन्य सभी में ऑक्सीजन आपूर्ति पर लगाया प्रतिबंध.
ऑक्सीजन के निर्बाध उत्पादन-आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने लागू किया आपदा प्रबंधन कानून

नई दिल्ली: केन्द्र ने बृहस्पतिवार को राज्यों को निर्देश दिया कि वे चिकित्सकीय ऑक्सीजन का निर्बाध उत्पादन-आपूर्ति और उसका अंतरराज्यीय परिवहन सुनिश्चित करें. मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस आदेश की अवहेलना होने पर संबंधित जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जवाबदेह होंगे.

आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के तहत जारी किया आदेश
कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि के बाद कुछ राज्यों द्वारा अन्य राज्यों को चिकित्सकीय ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित किए जाने की खबरों की पृष्ठभूमि में केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कठोर आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के तहत यह आदेश जारी किया.

भल्ला ने कहा कि कोविड-19 के मध्य और गंभीर लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए चिकित्सकीय ऑक्सीजन की पर्याप्त और निर्बाध उपलब्धता महत्वपूर्ण है और संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखना आवश्यक है.़

ये भी पढें: ऑक्सीजन उपलब्धता-आपूर्ति को लेकर प्रधानमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक

आदेश का पालन सुनिश्चित करें राज्य सरकारें 
गृह सचिव ने कहा, ‘‘इसलिए, कोविड-19 मरीजों के प्रबंधन हेतु देश भर में चिकित्सकीय ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, आपदा प्रबंधन कानून के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की हैसियत से अधोहस्ताक्षरी, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को अपने अधिकार क्षेत्र में निम्न निर्देशों का पालन सुनिश्चत करने का निर्देश देता है.’’

आदेश में कहा गया है कि चिकित्सकीय ऑक्सीजन का परिवहन करने वाले वाहनों की राज्यों के बीच आवाजाही पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए और परिवहन निगमों को ऑक्सीजन परिवहन में शामिल वाहनों के स्वतंत्रता पूर्वक आने-जाने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाना चाहिए.

नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन उत्पादकों पर अधिकतम सीमा की पाबंदी
मंत्रालय ने कहा कि ऑक्सीजन उत्पादकों पर अधिकतम सीमा की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए और आपूर्तिकर्ता जिस राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश में स्थित हैं, वहीं के अस्पतालों को जीवन रक्षक गैस की आपूर्ति करेंगे. आदेश के अनुसार, शहरों में बिना किसी समय सीमा की पाबंदी के ऑक्सीजन परिवहन में शामिल वाहनों के आने-जाने की आजादी होनी चाहिए और उन्हें बिना किसी रोक-टोक के शहरों के बीच आवाजाही करने दी जाए.

बंद की औद्योगिक ऑक्सीजन की आपूर्ति
उसमें कहा गया है कि कोई भी प्राधिकार उसके जिले या क्षेत्र से होकर गुजरने वाले या किसी जिले या क्षेत्र में आपूर्ति करने वाले ऑक्सीजन परिवहन वाहन को जब्त ना करे. निर्देशों के अनुसार, सरकार ने जिन नौ उद्योगों को छूट दी है, उनके अलावा 22 अप्रैल, 2021 से अगले आदेश तक सभी उद्योगों को औद्योगिक ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद की जाती है.

आदेश में कहा गया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश अधिकार प्राप्त समूह -1 द्वारा चिकित्सकीय ऑक्सीजन की आपूर्ति के संबंध में बनायी गयी और समय-समय में बदली गयी योजना का पालन करें. 

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़