'तीन साल से कम उम्र के बच्चे को स्कूल में डाला तो...', जानें क्या बोला हाई कोर्ट

गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि जो माता-पिता अपने बच्चे को तीन साल का होने से पहले ही प्रीस्कूल में डलवा देते हैं, वे गैर-कानूनी कार्य कर रहे हैं. कानून के हिसाब से पहली कक्षा के बच्चे की उम्र 6 साल होना जरूरी है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Sep 7, 2023, 12:00 PM IST
  • तीन साल से छोटे बच्चों को प्रीस्कूल में डालना अपराध
  • नई शिक्षा नीति में पहली कक्षा के लिए 6 साल की उम्र आवश्यक
'तीन साल से कम उम्र के बच्चे को स्कूल में डाला तो...', जानें क्या बोला हाई कोर्ट

नई दिल्ली: गुजरात हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में उन माता-पिता को लताड़ लगाई है, जो तीन साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल में डलवा देते हैं. हाई कोर्ट ने इसे गैर-कानूनी करार दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि जो माता-पिता अपने बच्चे को तीन साल से पहले ही प्रीस्कूल में जाने को मजबूर करते हैं, वे गैर-कानूनी काम कर रहे हैं.

माता-पिता ने दायर की थी याचिका
बच्चों के माता-पिता ने स्कूलों में जल्द दाखिला कराने की याचिका हाई कोर्ट में दर्ज कराई थी. माता-पिता की मांग थी कि यदि बच्चे 1 जून, 2023 तक 6 साल का नहीं हुए हैं, तब भी उन्हें कक्षा 1 में दाखिला मिलना चाहिए. बता दें कि नई शिक्षा नीति के दिशानिर्देश के तहत बच्चों के स्कूल में दाखिले की न्यूनतम उम्र 6 वर्ष होनी चाहिए. संशोधित हुए शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून में भी न्यूनतम उम्र 6 साल ही रखी गई थी. 

याचिका खारिज हुई 
दरअसल, बच्चा प्रीस्कूल में तीन साल बिता चुका था, लेकिन पहली क्लास में होने के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल है. लिहाजा, माता-पिता ने इस मामले में कोर्ट की दखल चाही. उन्होंने कोर्ट में याचिका दर्ज की, जिसकी सुनवाई के दौरान ही कोर्ट की तल्ख टिप्पणी सामने आई. फिर याचिका खारिज कर दी गई. 

कोर्ट ने कही ये बात
मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि बच्चों को तीन साल का होने से पहले ही प्रीस्कूल जाने के लिए मजबूर करना याचिकाकर्ता माता-पिता की ओर से किया गया अवैध कार्य है. इस तर्क से अदालत को फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे ने तीन साल प्रीस्कूल में बिता लिए हैं. कानूनन तीन साल पूरे होने से पहले किसी बच्चे के प्रीस्कूल में जाने पर रोक है. 

 

ये भी पढ़ें- Tamilnadu: दलित रसोइये ने बनाया खाना, छात्र बोले-'स्कूल छोड़ देंगे पर खाना नहीं खाएंगे'

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़