Madhya Pradesh: जिहादियों के खिलाफ चला शिवराज का डंडा! अध्यादेश को मंजूरी

मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है, शिवराज सरकार ने जिहादियों को सबक सिखाने के लिए ये अध्यादेश लाया है, इसके तहत गुनहगारों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. सीएम शिवराज ने इसे क्रांतिकारी कदम बताया है..

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 29, 2020, 12:50 PM IST
  • जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश में अध्यादेश को मंजूरी
  • सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया क्रांतिकारी कदम
  • हम गलत इरादों से धर्मांतरण नहीं होने देंगे- शिवराज
Madhya Pradesh: जिहादियों के खिलाफ चला शिवराज का डंडा! अध्यादेश को मंजूरी

भोपाल: कट्टरता के खिलाफ पिछले 24 घंटे में देश के तीन राज्यों में बड़ा फैसला लिया गया है. मध्य प्रदेश, असम और कर्नाटक सरकार ने कट्टरपंथियों को सबक सिखाने के लिए बड़े फैसले लिए हैं. मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है. असम में सरकारी मदरसे बंद करने का फैसला लिया गया है और कर्नाटक सरकार गोहत्या के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई है. आपको मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के बड़े फैसले से रूबरू करवाते हैं.

शिव'राज' में लव जिहाद का THE END

जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है. इस कानून के तहत जिहादियों को उनकी करतूत की सख्त सज़ा मिलेगी. इस कानून पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने कहा कि हम गलत इरादों से धर्मांतरण नहीं होने देंगे. इस फैसले के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने 1968 का धर्म स्वातंत्र्य कानून खत्म कर दिया है.

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देश में लव जिहादियों से बेटियों को बचाने के लिए यूपी से लेकर कर्नाटक और अब मध्यप्रदेश ने इससे अपना मिशन बना लिया है. यूपी में लव जिहाद (Love Jihad) कानून बना तो हरियाणा ने भी इस कानून को हरी झंडी दिखाई और अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी धर्म स्वातंत्रय अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है. मतलब ये कि अब कोई भी शख्स किसी भी बेटी को बहला-फुसलाकर, डरा-धमका कर शादी करके धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा, आपको बताते हैं कि इस अध्यादेश में क्या है?

अध्यादेश में क्या है?

इसमें दोषियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा और 10 साल की कठोर सजा दी जाएगी. लव जेहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा और उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी. शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा. इसके साथ ही अपनी इच्छा से धर्म बदलकर शादी करने के मामले में एक महीने पहले कलेक्टर को इसकी जानकारी देनी होगी. बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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क्या है लव जिहाद?

- अपनी वास्तविक पहचान को छिपाना
- वास्तविक पहचान छिपाकर शादी करना
- धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना
- धर्म परिवर्तन नहीं करने पर मारपीट करना
- देश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं

लव जिहाद के खतरनाक पहलू

लव जिहाद के कई खतरनाक पहलुओं ले भी आपको रूबरू करवा देते हैं. इस अपराध के जरिए जिहादी नाम बदलकर और झूठ बोलकर शादी कर लेते हैं. वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते हैं. शादी के बाद मारपीट और हत्या तक कर देने की बात सामने आती है. गुनहगार एक से ज्यादा शादी कर लेते हैं, शादी के बाद लड़की को आतंकी बनाने जैसी करतूतों को अंजाम देते हैं. ISISI में हिंदू लड़कियों को भर्ती कराने जैसी खतरनाक बातें भी सामने आई हैं, कुछ जिहादी तो शादी के कुछ समय बाद तलाक दे देते हैं.

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एमपी सरकार के मुताबिक इस अध्यादेश में 19 प्रावधान बनाए गए हैं. मध्य प्रदेश का धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश-2020 दूसरे कानूनों से ज्यादा सख्त है. अध्यादेश में अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती माना गया है. मध्य प्रदेश में अब जबरन धर्मांतरण कर किए गए विवाह रद्द होंगे. इसके अलावा अपराध की सत्र या विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी. अध्यादेश में जबरन धर्मांतरण पर 10 साल तक की सजा और एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. उल्लंघन करने पर संस्था या संगठन पर भी कार्रवाई का प्रावधान है. मध्यप्रदेश में लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं. जिसकी वजह से सरकार को इसक लेकर सख्त होना पड़ा है.

एमपी में लव जेहाद के मामले

नवंबर 2020

  • भोपाल में युवती की संदिग्ध मौत हुई थी
  • परिवार ने लव जेहाद का आरोप लगाया था
  • डेढ़ साल पहले युवती ने किया था धर्म परिवर्तन

सितंबर 2020

  • सतना में युवती ने दर्ज कराया था रेप का मामला
  • 40 साल का युवक दे रहा था शादी का झांसा
  • शिकायत के बाद गिरफ्तार हुआ था आरोपी सिकंदर खान

अक्टूबर 2019

  • बीजेपी नेता की बेटी हुई थी गायब
  • पीड़ित परिवार ने बताया लव जिहाद का मामला
  • कांग्रेस नेता पर लगा था मदद का आरोप

सितंबर 2018

  • भोपाल में युवती से शांदी का झांसा देकर दुष्कर्म
  • युवक ने युवती से अपनी पहचान छिपाई थी
  • शादी का दबाव डलाने पर की थी मारपीट

मध्य प्रदेश से पहले हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूपी सरकार कट्टरवाद के खिलाफ बड़े अभियान की शुरुआत का ऐलान कर चुकी है. लेकिन अब भी ये सवाल है कि क्या धर्मांतरण वाली साजिश के खिलाफ देशव्यापी कानून नहीं बनना चाहिए?

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