धर्म बदलने के लिए लोगों को लालच देता था ये कपल, पुलिस ने किया गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में पुलिस ने आदिवासी महिलाओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन देने के आरोप में एक दंपति को गिरफ्तार किया है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 11, 2021, 01:51 PM IST
  • घर बुलाकर लोगों को लालच देता था कपल
  • कपल को जमानत पर किया गया रिहा
धर्म बदलने के लिए लोगों को लालच देता था ये कपल, पुलिस ने किया गिरफ्तार

बड़वानी: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में पुलिस ने आदिवासी महिलाओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन देने के आरोप में एक दंपति को गिरफ्तार किया है. पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी.

घर बुलाकर लोगों को लालच देता था कपल 

राजपुर थाना प्रभारी राजेश यादव ने कहा कि आरोपियों की पहचान नवलपुरा गांव के निवासी अनार सिंह जमरे (35) और उसकी पत्नी लक्ष्मी जमरे (32) के रुप में हुई है. 

मदिल गांव के रहने वाले प्रकाश चौहान की शिकायत पर दंपति को शुक्रवार को मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया. 

यादव ने शिकायत के हवाले से कहा कि दंपति, आदिवासी महिलाओं को अपने घर बुलाकर पैसे, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त दवा, रोजगार और अन्य सुविधाओं का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहते थे. 

उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के घर से संबंधित कुछ साहित्य, पेन ड्राइव और अन्य सामग्रियां जब्त की हैं. 

कपल को जमानत पर किया गया रिहा

राजपुर थाना प्रभारी राजेश यादव ने यह भी बताया कि स्थानीय अदालत द्वारा आरोपियों को जमानत दिए जाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है. 

संशोधित मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में धोखाधड़ी, प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन के जुर्म में दंड का प्रावधान किया गया है. 

इसमें विवाह के लिए धर्मांतरण भी शामिल है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नाबालिगों के धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों में दो से दस साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है. 

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