Pune Porsche crash: नाबालिग का ब्लड सैंपल बदलने के लिए दिए ₹3 लाख, अस्पताल का चपरासी गिरफ्तार

Pune Porsche crash accident: पुणे पुलिस ने ससून जनरल अस्पताल के दो डॉक्टरों को भी नाबालिग चालक के ब्लड के नमूनों में हेरफेर करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : May 28, 2024, 08:39 AM IST
  • 19 मई की सुबह नाबालिग लड़के ने किया था हादसा
  • दो लोगों की गई थी जान
Pune Porsche crash: नाबालिग का ब्लड सैंपल बदलने के लिए दिए ₹3 लाख, अस्पताल का चपरासी गिरफ्तार

Pune Porsche crash accident: पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में एक नए घटनाक्रम में, पुलिस ने ससून जनरल अस्पताल के एक चपरासी को गिरफ्तार किया है, जिसने दो वरिष्ठ डॉक्टरों के लिए ₹3 लाख की रिश्वत की, जिन्होंने नाबालिग चालक के ब्लड के नमूनों को दूसरे व्यक्ति के नमूनों से बदल दिया, जिसमें शराब का कोई निशान नहीं था.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ₹3 लाख नकद बरामद किए हैं. इससे पहले सोमवार को, दो डॉक्टरों को पुणे पुलिस ने आरोपी नाबालिग चालक के ब्लड के नमूनों में हेरफेर करने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिनकी पहचान ससून जनरल अस्पताल के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. अजय तवारे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्रीहरि हल्नोर के रूप में हुई है.

अस्पताल का चपरासी अतुल घाटकांबले डॉ. अजय तवारे के अधीन काम करता हैं, जिसे अब बाद में गिरफ्तार कर लिया गया. उसे 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

क्या है मामला?
पुणे शहर के कल्याणी नगर इलाके में 19 मई की सुबह नाबालिग लड़के द्वारा चलाई जा रही तेज रफ्तार पोर्शे कार की चपेट में आकर मोटरसाइकिल पर सवार दो आईटी प्रोफेशनलों की मौत हो गई. पुलिस का दावा है कि दुर्घटना के समय 17 वर्षीय किशोर नशे में था.

Pune Porsche crash: टॉप अपडेट
-पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सोमवार को एक मीडिया से बातचीत में कहा कि नाबालिग चालक के रक्त के नमूनों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया और उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति के रक्त के नमूने ले लिए गए.

-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एए पांडे की अदालत ने डॉ. अजय तवारे, डॉ. श्रीहरि हल्नोर और अतुल घाटकांबले को 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया, हालांकि अभियोजन पक्ष ने 10 दिनों के लिए उनकी हिरासत की मांग की थी.

-अभियोजन पक्ष ने कहा कि नाबालिग के पिता, विशाल अग्रवाल ने डॉक्टरों में से एक को बुलाया था और उनसे रक्त के नमूने बदलने के लिए कहा था. इसमें कहा गया है कि पुलिस यह जांच करना चाहती है कि नमूनों में हेरफेर करने के निर्देश और किसने दिए थे.

-पुणे पुलिस ने पोर्श दुर्घटना मामले में नाबालिग के खिलाफ दर्ज मूल अपराध में भारतीय दंड संहिता की धारा 201, 120-बी, 467, 213 और 214 जोड़ दी है.

-इससे पहले, पॉर्श दुर्घटना मामले में शामिल नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत दे दी थी, जिसने उसे सड़क दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखने के लिए भी कहा था, लेकिन आक्रोश और पुलिस द्वारा एक समीक्षा आवेदन के बाद, उसे 5 जून तक अवलोकन गृह भेज दिया गया.

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