ज्ञानवापी मस्जिद में ASI सर्वे पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने इस तारीख तक लगाई पाबंदी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के ‘विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण’ पर 26 जुलाई को शाम पांच बजे तक रोक लगा दी. शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह उसके आदेश की समाप्ति से पहले मस्जिद समिति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करे. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 24, 2023, 01:19 PM IST
  • वाराणसी कोर्ट ने दिया था एएसआई सर्वे का निर्देश
  • आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने की अनुमति दी
ज्ञानवापी मस्जिद में ASI सर्वे पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने इस तारीख तक लगाई पाबंदी

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के ‘विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण’ पर 26 जुलाई को शाम पांच बजे तक रोक लगा दी. शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह उसके आदेश की समाप्ति से पहले मस्जिद समिति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करे. 

वाराणसी कोर्ट ने दिया था सर्वे का निर्देश
वाराणसी की एक अदालत ने गत शुक्रवार को एएसआई को यह पता लगाने के लिए ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था कि मस्जिद का निर्माण वहां पहले मौजूद मंदिर पर किया गया था या नहीं. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मस्जिद समिति की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी की दलील का संज्ञान लिया कि मामले में तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए. 

इस पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे. पीठ ने परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर बुधवार शाम तक रोक लगा दी और मस्जिद समिति से इस अवधि में उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने को कहा. 

आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने की अनुमति दी
उसने कहा, 'हमारी राय है कि मस्जिद समिति को कुछ समय दिया जाना चाहिए. हम याचिकाकर्ता (मस्जिद समिति) को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद-227 (उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार) के तहत वाराणसी के जिला न्यायाधीश के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने की अनुमति देते हैं कि आदेश 21 जुलाई को शाम 4.30 बजे पारित किया गया था और एएसआई सर्वेक्षण सोमवार को शुरू किया जा रहा है.' 

26 जुलाई तक नहीं होगा सर्वे
पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'याचिकाकर्ता को कुछ समय देने के लिए हम निर्देश देते हैं कि जिला अदालत के आदेश पर 26 जुलाई को शाम पांच बजे तक अमल नहीं किया जाएगा. अगर याचिकाकर्ता इस अवधि में उच्च न्यायालय का रुख करता है, तो उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार-न्यायपालिका यह सुनिश्चित करेंगे कि इसे एक पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, ताकि यथास्थिति आदेश समाप्त होने से पहले इस पर सुनवाई हो सके.' 

सरकार बोली- कोई तोड़फोड़ या खुदाई नहीं हो रही
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि एएसआई मस्जिद परिसर में फिलहाल सिर्फ फोटोग्राफी और राडार-इमेजिंग कर रहा है तथा वहां कोई तोड़फोड़ या खुदाई नहीं की जा रही है. इससे पहले पीठ ने कहा था कि वह मस्जिद समिति की याचिका पर सोमवार को दोपहर में सुनवाई करेगी. 

वाराणसी की एक अदालत ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी थी. जिला न्यायाधीश ए के विश्वेश ने एएसआई को सर्वेक्षण कार्यवाही की वीडियो क्लिप और तस्वीरों के साथ चार अगस्त तक अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.

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